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उत्तराखंड आबकारी अधिनियम में बड़ा बदलाव, जानिए कितनी शराब रखने पर रहेंगे सेफ

उत्तराखंड सरकार ने एक्साइज एक्ट में बड़ा बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति 12 बोतल अंग्रेजी या 8 बोतल देसी शराब खरीदकर अपने राज्य में कहीं भी लेकर आ-जा सकता है.

Uttarakhand Excise Act
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Published : May 15, 2020, 3:40 PM IST

Updated : May 15, 2020, 4:06 PM IST

हल्द्वानी: लॉकडाउन में शराब की दुकानों के खुलने की छूट के बाद अब राज्य सरकार ने शराब को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने एक्साइज एक्ट में बड़ी तब्दीली की है. नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति नियत मात्रा में शराब सशर्त राज्य में कहीं भी ले जा सकता है. शर्त यह है कि उसके पास इसका बिल होना जरूरी है.

उत्तराखंड आबकारी अधिनियम में बड़ा बदलाव.

संयुक्त आबकारी आयुक्त केके कांडपाल के अनुसार, आबकारी एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति 12 बोतल अंग्रेजी या 8 बोतल देसी शराब खरीदकर अपने राज्य में कहीं भी लेकर आ-जा सकता है. हालांकि, वह शराब उस राज्य के लिए होनी आवश्यक है. अगर व्यक्ति के पास शराब खरीद का बिल नहीं है तो आबकारी एक्ट के तहत उसका चालान किया जा सकता है.

पढ़ें- कोरोना: डिप्टी स्पीकर को सता रही पहाड़ की चिंता, प्रवासियों के क्वारंटाइन के लिए नहीं पर्याप्त व्यवस्था

एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब का परिवहन तस्करी या बेचने के उद्देश्य से करता है, भले ही शराब एक पेटी से कम ही क्यों न हो. उसके खिलाफ पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है. एसएसपी का कहना है कि कोई व्यक्ति आबकारी एक्ट के तहत शराब खरीद कर ले जाता है तो उसका बिल होना आवश्यक है.

हल्द्वानी: लॉकडाउन में शराब की दुकानों के खुलने की छूट के बाद अब राज्य सरकार ने शराब को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने एक्साइज एक्ट में बड़ी तब्दीली की है. नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति नियत मात्रा में शराब सशर्त राज्य में कहीं भी ले जा सकता है. शर्त यह है कि उसके पास इसका बिल होना जरूरी है.

उत्तराखंड आबकारी अधिनियम में बड़ा बदलाव.

संयुक्त आबकारी आयुक्त केके कांडपाल के अनुसार, आबकारी एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति 12 बोतल अंग्रेजी या 8 बोतल देसी शराब खरीदकर अपने राज्य में कहीं भी लेकर आ-जा सकता है. हालांकि, वह शराब उस राज्य के लिए होनी आवश्यक है. अगर व्यक्ति के पास शराब खरीद का बिल नहीं है तो आबकारी एक्ट के तहत उसका चालान किया जा सकता है.

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एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब का परिवहन तस्करी या बेचने के उद्देश्य से करता है, भले ही शराब एक पेटी से कम ही क्यों न हो. उसके खिलाफ पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है. एसएसपी का कहना है कि कोई व्यक्ति आबकारी एक्ट के तहत शराब खरीद कर ले जाता है तो उसका बिल होना आवश्यक है.

Last Updated : May 15, 2020, 4:06 PM IST
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