नैनीताल: उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने राज्य में चर्चित यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले के आरोपी चंदन सिंह मनराल की शार्ट टर्म जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने उन्हें इलाज कराने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने चंदन सिंह मनराल को राहत देते हुए कहा वे देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते. जमानत की अवधि समाप्त होते ही सरेंडर करें. मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तिथि नियत की गई है.
मामले के अनुसार चंदन सिंह मनराल ने अपने इलाज के लिए आज उच्च न्यायलय में शार्ट टर्म जमानत के लिए प्राथर्ना पत्र देकर कहा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. बीमारी के इलाज के लिये उन्हें दो सप्ताह के लिए शार्ट टर्म जमानत दी जाये. इससे पहले भी उन्हें उच्च न्यायलय से इलाज के लिये शार्ट टर्म जमानत दी गयी थी.
यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में चंदन मनराल पर गैंगस्टर समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है. वे हाकम सिंह के करीबी हैं. राज्य में हुए चर्चित पेपर लीक घोटाले में चंदन मनराल पर 2014-15 से अब तक पेपर लीक करने और करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. 2020 में चंदन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. तब से चंदन मनराल देहरादून जेल में बंद हैं.