नैनीतालः प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप में जेल में बंद तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गीताराम नौटियाल को जमानत दे दी है. घोटाले के आरोप में नौटियाल 1 नवंबर 2019 से जेल में बंद हैं. एसआईटी द्वारा पूछताछ के बाद गीताराम नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था.
नौटियाल ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर कहा था कि सरकार द्वारा 2006 और 2009 के शासनादेश के आधार पर उनको 2012 में छात्रवृत्ति देने को कहा था. उसी के आधार पर उन्होंने छात्रवृत्ति आवंटित की और उन्होंने कभी भी सरकारी धन का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं किया. छात्रवृत्ति का जो भी रुपया आया उनके द्वारा संबंधित संस्थानों को भुगतान किया गया. वहीं, मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश चंद्र खुल्बे की एकल पीठ ने पूर्व में छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपियों को दी गई जमानत को आधार मानते हुए जमानत दे दी.
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बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी समाज कल्याण अधिकारी को वर्तमान में संयुक्त निदेशक समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण हाईकोर्ट को रेफर किया था. दोनों ही कोर्ट ने नौटियाल की याचिका में सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद नौटियाल ने एससी आयोग में अपने उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया. जिसके बाद एससी आयोग ने गीताराम नौटियाल पर एसआईटी को कार्रवाई न करने के आदेश दिए जिसे नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने एससी आयोग के आदेश पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद एसआईटी द्वारा गीताराम नौटियाल को 1 नवंबर को देहरादून से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.