नैनीताल: उत्तराखंड प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की हड़ताल का मामला नैनीताल हाई कोर्ट पहुंच गया है. मामले की सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की गई. दरअसल, निजी डॉक्टर क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर लंबे समय से विरोध कर रहे हैं. इसी क्रम में समय-समय पर डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं. जिस वजह से मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है.
प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की हड़ताल के मामले को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता गुरविंदर चड्डा नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने जनहित याचिका दायर कर कहा है की प्रदेशभर में प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल में है. जिससे जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
याचिका में चड्डा ने लिखा है कि प्रदेशभर में जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां आधुनिक सुविधाएं नहीं है जिस वजह से मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है. लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को बैरंग ही वापस लौटना पड़ता है. वहीं गंभीर बीमारों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है.
हड़ताल के मामले में याचिका दायर करने वाले गुरविंदर ने हाई कोर्ट से हड़ताल खत्म करने के लिये उचित कदम उठाने की प्रार्थना की है. गुरविंदर ने इस हड़ताल को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट से कहा कि सरकार को इस मामले में उचित निर्देश दिये जाए.