ETV Bharat / state

आज से प्रदेश के सभी जिला न्यायालय में होगी ऑनलाइन सुनवाई

आज से देहरादून को छोड़ कर सभी जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई की जाएगी. इसकी जानकारी रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने दी.

ऑनलाइन सुनवाई
ऑनलाइन सुनवाई
author img

By

Published : May 17, 2021, 7:19 AM IST

नैनीताल: कोरोना संक्रमण के चलते सोमवार यानी आज से प्रदेश की सभी जिला न्यायालयों में ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी. इसकी सूचना नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई. प्रदेश में देहरादून को छोड़ कर सभी जिला न्यायालयों में जरूरी न्यायिक कार्य वीडियो (online) कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

इन मामलों की होगी ऑनलाइन सुनवाई
17 मई से रिमांड, जमानत प्रार्थना पत्र, रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी, अस्थायी निषेधाज्ञा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 13बी के मामले, आपसी सुलह-समझौते के मामले, फाइनल बहस आदि मुकदमों में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी.

पढ़ें: स्टोन क्रशर मामला: HC का मुख्य सचिव और सचिव उद्योग को पेश होने का आदेश

इस संदर्भ में 13 व 15 अप्रैल 2021 को जारी निर्देश प्रभावी रहेंगे. देहरादून जिले की बात करें तो यहां निचली अदालतों में सिर्फ रिमांड, जमानत, अस्थायी निषेधाज्ञा के मामले ही सुने जाएंगे. इसके अलावा अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए जिला जज को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रखा गया है.

नैनीताल: कोरोना संक्रमण के चलते सोमवार यानी आज से प्रदेश की सभी जिला न्यायालयों में ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी. इसकी सूचना नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई. प्रदेश में देहरादून को छोड़ कर सभी जिला न्यायालयों में जरूरी न्यायिक कार्य वीडियो (online) कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

इन मामलों की होगी ऑनलाइन सुनवाई
17 मई से रिमांड, जमानत प्रार्थना पत्र, रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी, अस्थायी निषेधाज्ञा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 13बी के मामले, आपसी सुलह-समझौते के मामले, फाइनल बहस आदि मुकदमों में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी.

पढ़ें: स्टोन क्रशर मामला: HC का मुख्य सचिव और सचिव उद्योग को पेश होने का आदेश

इस संदर्भ में 13 व 15 अप्रैल 2021 को जारी निर्देश प्रभावी रहेंगे. देहरादून जिले की बात करें तो यहां निचली अदालतों में सिर्फ रिमांड, जमानत, अस्थायी निषेधाज्ञा के मामले ही सुने जाएंगे. इसके अलावा अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए जिला जज को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रखा गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.