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बदहाल स्वास्थ्य सेवा पर कर्णवाल के FIR से HC नाराज, झबरेड़ा विधायक और सरकार को जारी किया नोटिस

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Published : Jun 16, 2021, 8:34 PM IST

नैनीताल हाईकोर्ट ने रुड़की के भक्तोंवाला गांव में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विधायक देशराज कर्णवाल, राज्य सरकार समेत सीएमओ हरिद्वार, डीएम हरिद्वार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

Nainital
नैनीताल

नैनीतालः रुड़की के भक्तों वाला गांव की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय विधायक देशराज कर्णवाल, राज्य सरकार, सीएमओ हरिद्वार, डीएम हरिद्वार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि कि भक्तोंवाला गांव के स्थानीय निवासी अभिषेक कुमार के द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि गांव में पीएचसी सेंटर बदहाल स्थिति में है. जिसके चलते गांव के लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है. गांव के पीएचसी को ठीक करवाने के लिए उनके द्वारा जिले के तमाम अधिकारियों समेत स्थानीय विधायक के पास शिकायत की है. लेकिन आज तक उनके गांव के पीएचसी को ठीक नहीं किया गया. जबकि स्थानीय विधायक प्राइवेट अस्पताल को बढ़ावा दे रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः 22 जून तक शुरू नहीं होगी चारधाम यात्रा, पर्यटन सचिव को पड़ी फटकार, HC ने CS से मांगा जवाब

विधायक ने ग्रामीणों के खिलाफ दी तहरीर

अभिषेक कुमार के मुताबिक गांव के ग्रामीणों को अपना उपचार कराने के लिए गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है. हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि जब स्थानीय लोग अपने गांव के प्राथमिक सामुदायिक केंद्र की स्थिति को ठीक करवाने की मांग को लेकर विधायक देशराज के पास गए तो विधायक के द्वारा ग्रामीणों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दे दी गई.

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए. साथ ही ग्रामीणों पर दर्ज किए मुकदमे को निरस्त किया जाए. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार, विधायक देशराज, डीएम हरिद्वार, सीएमओ हरिद्वार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीतालः रुड़की के भक्तों वाला गांव की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय विधायक देशराज कर्णवाल, राज्य सरकार, सीएमओ हरिद्वार, डीएम हरिद्वार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि कि भक्तोंवाला गांव के स्थानीय निवासी अभिषेक कुमार के द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि गांव में पीएचसी सेंटर बदहाल स्थिति में है. जिसके चलते गांव के लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है. गांव के पीएचसी को ठीक करवाने के लिए उनके द्वारा जिले के तमाम अधिकारियों समेत स्थानीय विधायक के पास शिकायत की है. लेकिन आज तक उनके गांव के पीएचसी को ठीक नहीं किया गया. जबकि स्थानीय विधायक प्राइवेट अस्पताल को बढ़ावा दे रहे हैं.

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विधायक ने ग्रामीणों के खिलाफ दी तहरीर

अभिषेक कुमार के मुताबिक गांव के ग्रामीणों को अपना उपचार कराने के लिए गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है. हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि जब स्थानीय लोग अपने गांव के प्राथमिक सामुदायिक केंद्र की स्थिति को ठीक करवाने की मांग को लेकर विधायक देशराज के पास गए तो विधायक के द्वारा ग्रामीणों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दे दी गई.

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए. साथ ही ग्रामीणों पर दर्ज किए मुकदमे को निरस्त किया जाए. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार, विधायक देशराज, डीएम हरिद्वार, सीएमओ हरिद्वार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

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