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सुप्रीम कोर्ट ने CM चंद्रबाबू के खिलाफ CID ​​मामलों को CBI को सौंपने की याचिका खारिज की - SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मामलों को सीबीआई को सौंपने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

supreme court rejects plea for transfer CID cases against AP CM Chandrababu to CBI
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 28, 2025, 4:12 PM IST

Updated : Jan 28, 2025, 6:59 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ सीआईडी मामलों को सीबीआई को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाया.

याचिकाकर्ता बलैया बी ने अपनी याचिका में हितों के टकराव और प्रशासनिक नियंत्रण में समझौता का हवाला देते हुए अपराध जांच विभाग (सीआईडी) से सात मामलों को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी.

याचिका में आरोप लगाया गया कि मौजूदा राज्य सरकार भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक गबन के आरोपों से जुड़े मामलों की जांच में बाधा डालने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है. याचिका में दावा किया गया है कि सीआईडी ने इनमें से पांच मामलों में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, जबकि दो अन्य मामलों में जांच लंबित है.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि वह याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. साथ ही पीठ ने अपनी कड़ी असहमति व्यक्त करते हुए याचिका को पूरी तरह से झूठा करार दिया. याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील ने जब दलीलें पेश करनी चाहीं तो पीठ ने कहा कि अगर याचिका के संबंध में दलीलें पेश की गईं तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

पीठ ने वकील से पूछा, क्या आप ऐसी याचिकाओं पर बहस करेंगे? मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. सात मामलों का हवाला देते हुए याचिका में आरोप लगाया गया कि इन मामलों में आरोपी बनाए गए लोग अब सरकार का हिस्सा हैं और जांच एजेंसियां उनके नियंत्रण में हैं. याचिका में इसे हितों का टकराव बताया गया था.

यह भी पढ़ें- रांची विरोध प्रदर्शन मामले में झारखंड सरकार को झटका, SC ने पूछा- धारा 144 लगाने की क्या जरूरत थी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ सीआईडी मामलों को सीबीआई को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाया.

याचिकाकर्ता बलैया बी ने अपनी याचिका में हितों के टकराव और प्रशासनिक नियंत्रण में समझौता का हवाला देते हुए अपराध जांच विभाग (सीआईडी) से सात मामलों को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी.

याचिका में आरोप लगाया गया कि मौजूदा राज्य सरकार भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक गबन के आरोपों से जुड़े मामलों की जांच में बाधा डालने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है. याचिका में दावा किया गया है कि सीआईडी ने इनमें से पांच मामलों में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, जबकि दो अन्य मामलों में जांच लंबित है.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि वह याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. साथ ही पीठ ने अपनी कड़ी असहमति व्यक्त करते हुए याचिका को पूरी तरह से झूठा करार दिया. याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील ने जब दलीलें पेश करनी चाहीं तो पीठ ने कहा कि अगर याचिका के संबंध में दलीलें पेश की गईं तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

पीठ ने वकील से पूछा, क्या आप ऐसी याचिकाओं पर बहस करेंगे? मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. सात मामलों का हवाला देते हुए याचिका में आरोप लगाया गया कि इन मामलों में आरोपी बनाए गए लोग अब सरकार का हिस्सा हैं और जांच एजेंसियां उनके नियंत्रण में हैं. याचिका में इसे हितों का टकराव बताया गया था.

यह भी पढ़ें- रांची विरोध प्रदर्शन मामले में झारखंड सरकार को झटका, SC ने पूछा- धारा 144 लगाने की क्या जरूरत थी

Last Updated : Jan 28, 2025, 6:59 PM IST
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