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क्रिसमस और नए साल के मौके पर नैनीताल में लग सकता है नाइट कर्फ्यू - नैनीताल में लग सकता है नाइट कर्फ्यू

क्रिसमस और नए साल के मौके पर नैनीताल में नाइट कर्फ्यू लग सकता है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नैनीताल नगर पालिका के दिये गये सुझाव पर अमल करने के आदेश दिए हैं.

Night curfew can be imposed in Nainital on the occasion of Christmas and New Year
क्रिसमस और नए साल के मौके पर नैनीताल में लग सकता है नाइट कर्फ्यू
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Published : Dec 23, 2020, 9:21 PM IST

Updated : Dec 23, 2020, 9:45 PM IST

नैनीताल: आज नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में 2021 में होने वाले कुंभ की तैयारियों में हो रही लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर पर्यटकों को नैनीताल और पर्यटक स्थलों तक आने से रोकने के लिए राज्य सरका द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? वहीं, नैनीताल नगर पालिका के द्वारा कोर्ट को सुझाव दिया गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्रिसमस नाइट, 31 नाइट और 1 जनवरी की रात 9 बजे से सुबह 10 बजे तक नैनीताल में कर्फ्यू लगाया जाएगा.

क्रिसमस और नए साल के मौके पर नैनीताल में लग सकता है नाइट कर्फ्यू

उत्तराखंड में 2021 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को अपना विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से एक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने कुंभ मेले में भगदड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या एसओपी बनाई गई है, उसे पेश करने के आदेश दिए हैं.

ये भी पढ़ें : हरिद्वार में दुष्कर्म का एक और मामला आया सामने, रेप के बाद प्रेगनेंट हुई 15 साल की छात्रा

साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से क्रिसमस और नए साल के मौके पर पर्यटकों को नैनीताल और पर्यटक स्थलों तक आने से रोकने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में भी पूछा है.

पढ़ें-शिक्षा मंत्री पर चूड़ी फेंकने के मामले ने पकड़ा तूल, आमने-सामने हुई बीजेपी और कांग्रेस

इस बाबत नैनीताल नगर पालिका ने कोर्ट को सुझाव दिया गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्रिसमस नाइ, थर्टी फर्स्ट नाइट और 1 जनवरी की रात 9:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक नैनीताल में कर्फ्यू लगाया जाएगा. जिसके बाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नैनीताल पालिका के सुझाव पर अमल कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: आज नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में 2021 में होने वाले कुंभ की तैयारियों में हो रही लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर पर्यटकों को नैनीताल और पर्यटक स्थलों तक आने से रोकने के लिए राज्य सरका द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? वहीं, नैनीताल नगर पालिका के द्वारा कोर्ट को सुझाव दिया गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्रिसमस नाइट, 31 नाइट और 1 जनवरी की रात 9 बजे से सुबह 10 बजे तक नैनीताल में कर्फ्यू लगाया जाएगा.

क्रिसमस और नए साल के मौके पर नैनीताल में लग सकता है नाइट कर्फ्यू

उत्तराखंड में 2021 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को अपना विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से एक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने कुंभ मेले में भगदड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या एसओपी बनाई गई है, उसे पेश करने के आदेश दिए हैं.

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साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से क्रिसमस और नए साल के मौके पर पर्यटकों को नैनीताल और पर्यटक स्थलों तक आने से रोकने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में भी पूछा है.

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इस बाबत नैनीताल नगर पालिका ने कोर्ट को सुझाव दिया गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्रिसमस नाइ, थर्टी फर्स्ट नाइट और 1 जनवरी की रात 9:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक नैनीताल में कर्फ्यू लगाया जाएगा. जिसके बाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नैनीताल पालिका के सुझाव पर अमल कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

Last Updated : Dec 23, 2020, 9:45 PM IST
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