नैनीताल: आज नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में 2021 में होने वाले कुंभ की तैयारियों में हो रही लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर पर्यटकों को नैनीताल और पर्यटक स्थलों तक आने से रोकने के लिए राज्य सरका द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? वहीं, नैनीताल नगर पालिका के द्वारा कोर्ट को सुझाव दिया गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्रिसमस नाइट, 31 नाइट और 1 जनवरी की रात 9 बजे से सुबह 10 बजे तक नैनीताल में कर्फ्यू लगाया जाएगा.
उत्तराखंड में 2021 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को अपना विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से एक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने कुंभ मेले में भगदड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या एसओपी बनाई गई है, उसे पेश करने के आदेश दिए हैं.
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साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से क्रिसमस और नए साल के मौके पर पर्यटकों को नैनीताल और पर्यटक स्थलों तक आने से रोकने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में भी पूछा है.
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इस बाबत नैनीताल नगर पालिका ने कोर्ट को सुझाव दिया गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्रिसमस नाइ, थर्टी फर्स्ट नाइट और 1 जनवरी की रात 9:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक नैनीताल में कर्फ्यू लगाया जाएगा. जिसके बाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नैनीताल पालिका के सुझाव पर अमल कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.