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HC ने देहरादून जिला न्यायालय जज को किया सस्पेंड, ये है पूरा मामला - Dehradun District Court

देहरादून जिला न्यायालय के जज प्रशांत जोशी को नैनीताल हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल के हस्ताक्षरों से जारी आदेश के तहत जिला जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.

देहरादून जिला न्यायालय जज को किया सस्पेंड
देहरादून जिला न्यायालय जज को किया सस्पेंड
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Published : Dec 23, 2020, 11:37 AM IST

Updated : Dec 23, 2020, 12:58 PM IST

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल के हस्ताक्षरों से जारी आदेश के तहत जिला जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. निलंबन की अवधि में उन्हें रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट से संबद्ध किया गया है, इस अवधि में उन्हें नियमानुसार आधा वेतन दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: जीवनदायिनी बदलते-बदलते दम तोड़ रहा 'जीवन', लोगों को सरकार के वादों से नहीं एतबार

गौर हो कि प्रशांत जोशी पर आरोप है कि बतौर देहरादून जिला जज उन्होंने 21 और 22 दिसंबर को मसूरी में आयोजित कैंप कोर्ट में जाने के लिए अपने सरकारी वाहन के बजाय प्राइवेट ऑडी कार का उपयोग किया और निजी कार पर जिला जज का बोर्ड लगाया गया था.

बता दें कि यह ऑडी कार केवल कृष्ण के नाम से पंजीकृत है और केवल कृष्ण के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. इस प्राथमिकी को रद्द करने के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका भी लंबित है. वहीं हाईकोर्ट ने प्रशांत जोशी के इस मामले को सेवा नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल के हस्ताक्षरों से जारी आदेश के तहत जिला जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. निलंबन की अवधि में उन्हें रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट से संबद्ध किया गया है, इस अवधि में उन्हें नियमानुसार आधा वेतन दिया जाएगा.

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गौर हो कि प्रशांत जोशी पर आरोप है कि बतौर देहरादून जिला जज उन्होंने 21 और 22 दिसंबर को मसूरी में आयोजित कैंप कोर्ट में जाने के लिए अपने सरकारी वाहन के बजाय प्राइवेट ऑडी कार का उपयोग किया और निजी कार पर जिला जज का बोर्ड लगाया गया था.

बता दें कि यह ऑडी कार केवल कृष्ण के नाम से पंजीकृत है और केवल कृष्ण के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. इस प्राथमिकी को रद्द करने के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका भी लंबित है. वहीं हाईकोर्ट ने प्रशांत जोशी के इस मामले को सेवा नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.

Last Updated : Dec 23, 2020, 12:58 PM IST
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