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कूड़ा निस्तारण मामले में हाई कोर्ट सख्त, DM और खटीमा नगर पालिका से 2 सप्ताह में मांगा जवाब - जामोर गांव में ट्रेंचिंग ग्राउंड

खटीमा जामोर गांव के बीचो बीच प्रसासन द्वारा कराए जा रहे कूड़ा निस्तारण मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी और खटीमा नगर पालिका को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Nov 9, 2019, 6:04 AM IST

Updated : Nov 9, 2019, 6:17 AM IST

नैनीताल: खटीमा के जामोर गांव के तालाब में बनाए जा रहे ट्रंचिंग ग्राउंड के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी और खटीमा नगर पालिका को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही तालाब में बने ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा डालने पर रोक लगा दी है.

बता दें, जामोर गांव के ग्राम प्रधान शमीम अख्तर ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्रामसभा भक्त चोरी में सरकारी भूमि पर तालाब बना है. जिसमें डीएम और नगर पालिका द्वारा कूड़ा निस्तारण करवाया जा रहा है. साथ ही प्रशासन द्वारा जिस स्थान पर कूड़ा निस्तारण करा जा रहा है वो गांव के बीचो बीच है और उस स्थान पर तीन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एक प्राइमरी पाठशाला और 500 मीटर में मंदिर और मस्जिद समेत राइस मिल और गत्ता फैक्ट्री हैं. इस क्षेत्र में हो रहे कूड़ा निस्तारण से गांव में काफी प्रदूषण फैल रहा है. गांव में बीमारी फैल रही है. लिहाजा, इस ट्रंचिंग ग्राउंड को बनने से रोका जाए और कूड़ा निस्तारण पर रोक लगाई जाए.

पढ़ें- देहरादून: मलिन बस्तियों का हाउस टैक्स भी अब होगा ऑनलाइन जमा, नहीं काटने पड़ेंगे निगम के चक्कर

शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने गांव के तालाब में कूड़ा निस्तारण पर रोक लगा दी है. साथ ही डीएम और नगर पालिका खटीमा को 2 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि तय की है.

नैनीताल: खटीमा के जामोर गांव के तालाब में बनाए जा रहे ट्रंचिंग ग्राउंड के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी और खटीमा नगर पालिका को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही तालाब में बने ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा डालने पर रोक लगा दी है.

बता दें, जामोर गांव के ग्राम प्रधान शमीम अख्तर ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्रामसभा भक्त चोरी में सरकारी भूमि पर तालाब बना है. जिसमें डीएम और नगर पालिका द्वारा कूड़ा निस्तारण करवाया जा रहा है. साथ ही प्रशासन द्वारा जिस स्थान पर कूड़ा निस्तारण करा जा रहा है वो गांव के बीचो बीच है और उस स्थान पर तीन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एक प्राइमरी पाठशाला और 500 मीटर में मंदिर और मस्जिद समेत राइस मिल और गत्ता फैक्ट्री हैं. इस क्षेत्र में हो रहे कूड़ा निस्तारण से गांव में काफी प्रदूषण फैल रहा है. गांव में बीमारी फैल रही है. लिहाजा, इस ट्रंचिंग ग्राउंड को बनने से रोका जाए और कूड़ा निस्तारण पर रोक लगाई जाए.

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शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने गांव के तालाब में कूड़ा निस्तारण पर रोक लगा दी है. साथ ही डीएम और नगर पालिका खटीमा को 2 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि तय की है.

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गांव के बीच बीच बन रहे ट्रचिंग ग्राउंड के मामले में हाईकोर्ट ने डीएम और नगरपालिका खटीमा से मांगा जवाब।

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खटीमा के जामोर गांव के तालाब में बनाए जा रहे टचिंग ग्राउंड के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर पालिका खटीमा और डीएम खटीमा को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं साथ ही कोर्ट ने तालाब मैं बने ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा डालने पर रोक लगा दी है।


Body:आपको बता दें कि जामोर गांव के ग्राम प्रधान शमीम अख्तर ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्रामसभा भक्त चोरी में सरकारी भूमि में तालाब बना है जिसमें डी एम खटीमा और नगर पालिका द्वारा कूड़ा निस्तारण करवाया जा रहा है,
साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रशासन द्वारा जिस स्थान पर कूड़ा निस्तारण करा जा रहा है वो गांव के बीचो-बीच है और उस स्थान पर 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एक प्राइमरी पाठशाला और 500 मीटर में मंदिर और मस्जिद समेत राइस मील और गत्ता फैक्ट्री हैं, और इस क्षेत्र में हो रहे कूड़ा निस्तारण से गाँव में काफी प्रदूषण फैल रहा है और गांव में बीमारी फैल रही है लिहाजा इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को बनने से रोका जाए और कूड़ा निस्तारण पर रोक लगाई जाए।


Conclusion:आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए गांव के तालाब में कूड़ा निस्तारण पर तत्काल रोक लगा दी है साथ ही डीएम खटीमा और नगरपालिका खटीमा को 2 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि तय की है ।

बाईट- एस के मंडल, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
Last Updated : Nov 9, 2019, 6:17 AM IST
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