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खुले में बिक रहे मीट पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, प्रदेश के सभी डीएम को दिए जांच के आदेश - उत्तराखंड न्यूज

रुड़की निवासी परवेज आलम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. इस याचिका में अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चलाए जाने की बात कही गई. इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के सभी डीएम से जबाव मांगा है.

खुले में बिक रहे मीट पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त.
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Published : Aug 31, 2019, 8:24 AM IST

नैनीताल: प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस और खुले में बिक रहे मीट पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. इसके चलते हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी डीएम को 30 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने डीएम को स्लॉटर हाउस में जांच करने के आदेश दिए है.

खुले में बिक रहे मीट पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त.

बता दें कि रुड़की निवासी परवेज आलम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. इस याचिका में अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चलाए जाने की बात कही गई. साथ ही कई जगहों पर खुले में जानवर काटे जाने की बात कही गई. इस कारण याचिकाकर्ता ने पूर्ण रूप से अवैध स्लॉटर हाउस में पाबंदी लगाने की मांग की है.

ये भी पढ़ें: लैब टेक्नीशियन का कार्य बहिष्कार स्थगित, 10 सितंबर का दिया अल्टीमेटम

पूर्व मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने खुले में बेचे जा रहे मीट की दुकानों को 72 घंटे में बंद करने के आदेश दिए थे. लेकिन, राज्य सरकार को प्रदेश में 4 माह में नियमानुसार स्लॉटर हाउस बनाने के आदेश दिए गए थे. 4 माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश में कोई स्लॉटर हाउस नहीं बना, जिससे मीट कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं, हल्द्वानी निवासी अकरम ने नैनीताल हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर कर बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश में कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उनको मीट बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

नैनीताल: प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस और खुले में बिक रहे मीट पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. इसके चलते हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी डीएम को 30 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने डीएम को स्लॉटर हाउस में जांच करने के आदेश दिए है.

खुले में बिक रहे मीट पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त.

बता दें कि रुड़की निवासी परवेज आलम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. इस याचिका में अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चलाए जाने की बात कही गई. साथ ही कई जगहों पर खुले में जानवर काटे जाने की बात कही गई. इस कारण याचिकाकर्ता ने पूर्ण रूप से अवैध स्लॉटर हाउस में पाबंदी लगाने की मांग की है.

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पूर्व मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने खुले में बेचे जा रहे मीट की दुकानों को 72 घंटे में बंद करने के आदेश दिए थे. लेकिन, राज्य सरकार को प्रदेश में 4 माह में नियमानुसार स्लॉटर हाउस बनाने के आदेश दिए गए थे. 4 माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश में कोई स्लॉटर हाउस नहीं बना, जिससे मीट कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं, हल्द्वानी निवासी अकरम ने नैनीताल हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर कर बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश में कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उनको मीट बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे स्लॉटरहाउस खुले में बिक रहे मीट के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब।

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प्रदेश में खुले में बिक रहे मीट और अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के सभी डीएम को 30 सितम्बर तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है।
साथ ही कोर्ट ने डीएम को आदेश दिए है कि वो जांच कर बताए कि जो उत्तराखंड में मीट बेचा जा रहा है वो बाहरी राज्यो के स्लॉटर हाउस से लाया जा रहा या नही।


Body:आपको बता दें कि रुड़की निवासी परवेज आलम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं साथ ही कई जगह में खुले में जानवर काटे जा रहे हैं जो गलत है और इस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगनी चाहिए।


Conclusion:पूर्व मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने खुले में कांटे जा रहे जानवरों खुले में बेचे जा रहे मीट की दुकानों को 72 घंटे में बंद करने के आदेश दिए थे, वहीं राज्य सरकार को प्रदेश में 4 माह में नियमानुसार स्लॉटर हाउस बनाने के आदेश दिए थे,,
लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश में कोई स्लॉटर हाउस नहीं बना जिससे मीट कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
वही स्लॉटरहाउस नही बनने के बाद हल्द्वानी निवासी अकरम नैनीताल हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर कर कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में कोई भी स्लॉटरहाउस नहीं बनाए गए हैं जिसकी वजह से उनको जानवर काटने और मीट बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि जल्द से जल्द स्लॉटर हाउस का निर्माण हो।

बाइट- कार्तिकेय हरी गुप्ता अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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