नैनीताल: प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस और खुले में बिक रहे मीट पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. इसके चलते हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी डीएम को 30 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने डीएम को स्लॉटर हाउस में जांच करने के आदेश दिए है.
बता दें कि रुड़की निवासी परवेज आलम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. इस याचिका में अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चलाए जाने की बात कही गई. साथ ही कई जगहों पर खुले में जानवर काटे जाने की बात कही गई. इस कारण याचिकाकर्ता ने पूर्ण रूप से अवैध स्लॉटर हाउस में पाबंदी लगाने की मांग की है.
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पूर्व मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने खुले में बेचे जा रहे मीट की दुकानों को 72 घंटे में बंद करने के आदेश दिए थे. लेकिन, राज्य सरकार को प्रदेश में 4 माह में नियमानुसार स्लॉटर हाउस बनाने के आदेश दिए गए थे. 4 माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश में कोई स्लॉटर हाउस नहीं बना, जिससे मीट कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
वहीं, हल्द्वानी निवासी अकरम ने नैनीताल हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर कर बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश में कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उनको मीट बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.