हल्द्वानी: पहचान छिपाकर नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
शासकीय अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट जोशी ने बताया कि मामला नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां सलमान नाम के युवक ने नीरज बनकर रामनगर की 16 साल की नाबालिग को झांसा देकर उससे दोस्ती कर ली. 21 जुलाई 2021 को आरोपी युवक नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
मामले में पीड़िता के परिजनों ने रामनगर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. जहां पुलिस ने 363, 366 व पॉक्सो की धारा 5(6)/6 के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको पकड़ लिया. उसके चंगुल से नाबालिग को छुड़ा लिया. पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा जहां पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई. मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट पहुंचा.
पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि आरोपी सलमान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी. डीएनए सैंपल की जांच से दुष्कर्म की पुष्टि हुई. पूरे मामले में न्यायालय ने गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सलमान को दोषी पाया. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामले की विवेचना एसआई राजकुमारी ने की थी.
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