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नैनीताल हाईकोर्ट से पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज को बड़ा झटका, अवमानना नोटिस जारी

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विभाग के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Dec 4, 2020, 2:36 PM IST

नैनीताल: हाईकोर्ट से उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज को बड़ा झटका लगा है. नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में पूर्व प्रमुख वन संरक्षक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है.

आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी हीरा बल्लभ पांडे ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि वह वन विभाग से वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त हुए थे. लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है. जिसपर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने वन विभाग को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता को पेंशन और अन्य भत्तों का लाभ दिया जाए. लेकिन उन्हें आज तक पेंशन की सुविधा नहीं दी गई.

ये भी पढ़ें: जबरन फीस वसूली पर HC सख्त, 11 दिसंबर तक हल निकालने का आदेश

जिसके बाद 2019 में याचिकाकर्ता हीरा बल्लभ के द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई के दौरान प्रमुख वन संरक्षक जयराज के द्वारा शपथ पत्र पेश कर याचिकाकर्ता को पेंशन देने की बात कही, लेकिन शपथ पत्र के बावजूद भी याचिकाकर्ता को लाभ नहीं दिया गया.

मामले में याचिकाकर्ता हीरा बल्लभ पांडे के द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड वन विभाग के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं,आपको बताते चलें की प्रमुख वन संरक्षक जयराज बीते वर्ष सेवानिवृत्त हो चुके हैं. ऐसे में जयराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

नैनीताल: हाईकोर्ट से उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज को बड़ा झटका लगा है. नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में पूर्व प्रमुख वन संरक्षक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है.

आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी हीरा बल्लभ पांडे ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि वह वन विभाग से वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त हुए थे. लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है. जिसपर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने वन विभाग को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता को पेंशन और अन्य भत्तों का लाभ दिया जाए. लेकिन उन्हें आज तक पेंशन की सुविधा नहीं दी गई.

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जिसके बाद 2019 में याचिकाकर्ता हीरा बल्लभ के द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई के दौरान प्रमुख वन संरक्षक जयराज के द्वारा शपथ पत्र पेश कर याचिकाकर्ता को पेंशन देने की बात कही, लेकिन शपथ पत्र के बावजूद भी याचिकाकर्ता को लाभ नहीं दिया गया.

मामले में याचिकाकर्ता हीरा बल्लभ पांडे के द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड वन विभाग के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं,आपको बताते चलें की प्रमुख वन संरक्षक जयराज बीते वर्ष सेवानिवृत्त हो चुके हैं. ऐसे में जयराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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