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उत्तराखंडः हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 साल के बीएड पाठ्यक्रम की इजाजत नहीं

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Published : Jul 30, 2019, 11:54 PM IST

सरकार कॉलेजों को एनओसी प्रमाण पत्र नहीं दे रही है जिस वजह से उत्तराखंड में कॉलेज 4 साल का B.Ed कराने में असफल हो रहे हैं.

फाइल फोटो

नैनाताल: प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से 4 साल का बीएड करने का सपना देखने वाले छात्रों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मंगलवार को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में शपथपत्र पेश कर कहा है कि राज्य में 4 साल के बीएड को शुरू नहीं किया जाएगा. एकलपीठ ने सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर दोबारा जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

अधिवक्ता याचिकाकर्ता, जितेंद्र चौधरी.

दरअसल, जसपुर के श्री साईं शिक्षण संस्थान ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार 12वीं पास के बाद छात्रों को 4 साल का B.Ed कोर्स कराने जा रही थी. लेकिन उत्तराखंड के निजी शिक्षण संस्थानों को सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है. जिसके कारण बीएड करने वाले विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

अधिवक्ता याचिकाकर्ता, जितेंद्र चौधरी ने बताया कि शिक्षण संस्थानों ने सरकार से इस मामले में एनओसी मांगी थी, लेकिन सरकार से किसी भी शिक्षण संस्थान को एनओसी प्राप्त नहीं हुई. जिसके चलते इस साल उत्तराखंड में 4 साल के बीएड पाठ्यक्रम को शुरु नहीं किया जाएगा.

नैनाताल: प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से 4 साल का बीएड करने का सपना देखने वाले छात्रों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मंगलवार को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में शपथपत्र पेश कर कहा है कि राज्य में 4 साल के बीएड को शुरू नहीं किया जाएगा. एकलपीठ ने सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर दोबारा जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

अधिवक्ता याचिकाकर्ता, जितेंद्र चौधरी.

दरअसल, जसपुर के श्री साईं शिक्षण संस्थान ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार 12वीं पास के बाद छात्रों को 4 साल का B.Ed कोर्स कराने जा रही थी. लेकिन उत्तराखंड के निजी शिक्षण संस्थानों को सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है. जिसके कारण बीएड करने वाले विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

अधिवक्ता याचिकाकर्ता, जितेंद्र चौधरी ने बताया कि शिक्षण संस्थानों ने सरकार से इस मामले में एनओसी मांगी थी, लेकिन सरकार से किसी भी शिक्षण संस्थान को एनओसी प्राप्त नहीं हुई. जिसके चलते इस साल उत्तराखंड में 4 साल के बीएड पाठ्यक्रम को शुरु नहीं किया जाएगा.

Intro:Summry

प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों से 4 साल का बीएफ करने का सपना देख रहे छात्रों को राज्य सरकार की तरफ से लगा बड़ा झटका।

Intro

12वीं के बाद B.Ed कर के शिक्षक बनने का सपना देख रहे प्रदेश के छात्रों को बड़ा झटका लगा है राज्य सरकार इस साल से शुरू होने जा रहे हैं 4 साल के B.Ed के फैसले से पलट गई है अब सरकार ने फैसला लिया है कि वह इस सत्र से B.Ed कोर्स शुरू नहीं करेंगे


Body:प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से 4 साल का B.Ed करने का सपना देख रहे छात्रों को राज्य सरकार की तरफ से बड़ा झटका लगा है राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शपथपत्र पेश कर कहा है कि वह इस साल उत्तराखंड में 4 साल के B.Ed को शुरू नहीं कर रहे हैं जिससे 12वीं के बाद B.Ed करने का सपना देख रहे हैं हजारों छात्रों को बड़ा झटका लगा है।


Conclusion:आपको बता दें कि जसपुर के श्री साईं शिक्षण संस्थान द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार 12वीं पास के बाद छात्रों को 4 साल का B.Ed कोर्स कराने जा रही थी,, जिसके लिए सरकार द्वारा कॉलेज से एनओसी प्रमाण पत्र मांगा था,, लेकिन सरकार कॉलेजों को एनओसी पत्र नहीं दे रही, जिस वजह से कॉलेज 4 साल के B.Ed कराने में असफल हो रहे हैं,,, वहीं सरकार द्वारा एनओसी न देने पर याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली, और सरकार से एनओसी दिलाने की मांग की वहीं मामले में न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने पूर्व में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए थे और आज राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश करा जिसमें सरकार ने कहा है कि वह इस बार प्रदेश में 4 साल का B.Ed कोर्स संचालित नहीं कर रहे हैं जिससे प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा झटका लगा है।

बाईट- जितेंद चौधरी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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