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PWD की प्रमुख सचिव मनीषा पंवार को HC ने जारी किया अवमानना नोटिस

नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश के पालन ना करने पर लोक निर्माण विभाग की प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है.

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नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Mar 14, 2020, 5:11 PM IST

नैनीतालः हाईकोर्ट का आदेश का पालन न करना लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव मनीषा पंवार को महंगा पड़ गया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने कोर्ट के आदेश के पालन ना करने पर सचिव मनीषा पंवार को अवमानना नोटिस जारी किया है.

बता दें कि चंपावत निवासी अशोक सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2015 में लोक निर्माण विभाग ने चंपावत तहसील में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने भूमि अधिग्रहण नियमावली का पालन नहीं किया.

इतना ही नहीं 2015 में ही 6 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भूमि अधिग्रहण नियम का पालन ना करने की शिकायत की. साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण के बावजूद भी जमीन के मालिकों को मुआवजा नहीं दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः गृहमंत्री अमित शाह ने AIIMS ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में की शिरकत, होनहार छात्रों को दिए मेडल

वहीं, मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा देने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अब तक याचिकाकर्ताओं को सरकार की ओर से मुआवजा नहीं दिया गया.

जिस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई और मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने लोक निर्माण विभाग की प्रमुख सचिव मनीषा पंवार के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं.

नैनीतालः हाईकोर्ट का आदेश का पालन न करना लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव मनीषा पंवार को महंगा पड़ गया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने कोर्ट के आदेश के पालन ना करने पर सचिव मनीषा पंवार को अवमानना नोटिस जारी किया है.

बता दें कि चंपावत निवासी अशोक सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2015 में लोक निर्माण विभाग ने चंपावत तहसील में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने भूमि अधिग्रहण नियमावली का पालन नहीं किया.

इतना ही नहीं 2015 में ही 6 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भूमि अधिग्रहण नियम का पालन ना करने की शिकायत की. साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण के बावजूद भी जमीन के मालिकों को मुआवजा नहीं दिया गया है.

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वहीं, मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा देने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अब तक याचिकाकर्ताओं को सरकार की ओर से मुआवजा नहीं दिया गया.

जिस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई और मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने लोक निर्माण विभाग की प्रमुख सचिव मनीषा पंवार के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं.

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