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HC से भी हाकम सिंह को नहीं मिली राहत, SDM को जमीन के कागजात दिखाने के आदेश - नैनीताल हाईकोर्ट न्यूज

इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायलय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता विवादित मकान के सम्बंध में दस्तावेज दिखाने में सफल होती है तो उसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा और यदि वह दस्तावेज पेश न कर सकी तो ध्वस्तीकरण में हुए खर्च को भी याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा.

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Published : Sep 27, 2022, 9:55 PM IST

नैनीताल: UKSSSC भर्ती घोटाले के आरोपी हाकम सिंह द्वारा सरकारी भूमि में बनाए गए अवैध मकान के ध्वस्तीकरण की प्रशासन की कार्यवाही पर रोक लगाने से उच्च न्यायलय ने इनकार करते हुए याचिकाकर्ता हाकम सिंह की पत्नी से कल 28 सितंबर शाम 4 बजे तक अपने जमीन संबंधी कागजात उप जिलाधिकारी पुरोला के समक्ष पेश करने को कहा है.

इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता विवादित मकान के संबंध में दस्तावेज दिखाने में सफल होती है तो उसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा और यदि वह दस्तावेज पेश न कर सकी तो ध्वस्तीकरण में हुए खर्च को भी याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा. इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में सुनवाई हुई. हाकम सिंह की पत्नी विशुली देवी ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी.

पढ़ें- पिथौरागढ़ की इस रोड पर लगातार गिर रहे पत्थर, देखें लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उक्त भूमि उनकी निजी भूमि है और उसके पति जेल में हैं और प्रशासन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. ऐसे में अदालत ने इस कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ता को कल चार बजे तक स्थानीय प्रशासन के पास संपत्ति का दावा प्रस्तुत करने को कहा है. साथ ही प्रशासन को इसमें असफल रहने पर सर्वे टीम के रिपोर्ट के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है. बता दें कि स्थानीय प्रशासन की ओर से हाकम सिंह को कल दस बजे तक उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे.

नैनीताल: UKSSSC भर्ती घोटाले के आरोपी हाकम सिंह द्वारा सरकारी भूमि में बनाए गए अवैध मकान के ध्वस्तीकरण की प्रशासन की कार्यवाही पर रोक लगाने से उच्च न्यायलय ने इनकार करते हुए याचिकाकर्ता हाकम सिंह की पत्नी से कल 28 सितंबर शाम 4 बजे तक अपने जमीन संबंधी कागजात उप जिलाधिकारी पुरोला के समक्ष पेश करने को कहा है.

इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता विवादित मकान के संबंध में दस्तावेज दिखाने में सफल होती है तो उसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा और यदि वह दस्तावेज पेश न कर सकी तो ध्वस्तीकरण में हुए खर्च को भी याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा. इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में सुनवाई हुई. हाकम सिंह की पत्नी विशुली देवी ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी.

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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उक्त भूमि उनकी निजी भूमि है और उसके पति जेल में हैं और प्रशासन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. ऐसे में अदालत ने इस कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ता को कल चार बजे तक स्थानीय प्रशासन के पास संपत्ति का दावा प्रस्तुत करने को कहा है. साथ ही प्रशासन को इसमें असफल रहने पर सर्वे टीम के रिपोर्ट के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है. बता दें कि स्थानीय प्रशासन की ओर से हाकम सिंह को कल दस बजे तक उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे.

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