हल्द्वानी: अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने रेप के दोषी को सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने कक्षा 9 की छात्रा (14 उम्र) के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और तीस हजार का अर्थदंड लगाया है. आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए.
शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला हल्द्वानी थाना क्षेत्र का है, जहां 21 सितंबर 2021 को कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रा लापता हो गई थी. इसके बाद परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी हल्द्वानी थाने में दर्ज कराई. मामले में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद बागेश्वर कपकोट निवासी युवक को महाराष्ट्र नागपुर से गिरफ्तार किया था. वहीं 29 सितंबर 2021 को छात्रा को भी बरामद किया. पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि युवक 2020 में हल्द्वानी के एक रेस्टोरेंट में काम करता था. इस दौरान छात्रा से उसकी जान पहचान हुई. युवक वर्ष 2021 में कोरोना के दौरान नौकरी छोड़ नागपुर चला गया.
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इस बीच युवक हल्द्वानी पहुंच छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ पहले आगरा ले गया, फिर उसको नागपुर में एक किराए के कमरे में रखा. जहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पूरे मामले में पुलिस ने छात्रा का डीएनए टेस्ट और मेडिकल जांच कराई, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. मामले में न्यायालय में 10 गवाह पेश किए गए, डीएनए टेस्ट,फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और तीस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.