रुड़कीः हरिद्वार के रुड़की विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर थाना पुलिस ने चानचक गांव में छापेमारी (Raids in Chanchak village) कर खेत में गोकशी कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार (Two accused arrested with banned meat) किया है. जबकि, पुलिस को देख तीन आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस टीम ने मौके से 110 किलो प्रतिबंधित मांस और कुछ औजार बरामद किए हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है. अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है.
गोकशी पर लगाम कसने के लिए हरिद्वार पुलिस द्वारा अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. घटना के मुताबिक, टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के चानचक गांव स्थित इशफाक के खेत में कुछ लोग गोकशी कर रहे हैं. सूचना पर टीम द्वारा छापेमारी की गई तो मौके से जहां आलम उर्फ जान आलम पुत्र अखलाख निवासी सिरचंदी, फजलुर रहमान पुत्र इरफान सिकंदरपुर थाना भगवानपुर को 110 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया है. जबकि तीन आरोपी भागने में कामयाब रहे. फरार आरोपियों की पहचान उस्मान पुत्र लाला निवासी सिरचन्दी थाना भगवानपुर, गुल्लू पुत्र इरफान निवासी सिकन्दरपुर भैंसवाल और इशफाक पुत्र नमालूम निवासी सिरचन्दी के रूप में हुई है.
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मामले में भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि चानचक गांव के पास एक खेत में गोकशी की जा रही है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की. मौके से मांस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम (cow protection act) की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.
काकड़ का शिकार में चार आरोपी गिरफ्तारः कालसी वन प्रभाग के टीमली रेंज के दर्रारीट क्षेत्र में शिकारियों ने प्रतिबंधित काकड़ (हिरण) का शिकार करने का मामला सामने आया है. रेंज अधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने कार सवार चार शिकारी को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से मृत काकड़, 12 बोर की बंदूक और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. आरोपियों के खिलाफ वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
अनिल सिंह चौहान पुत्र मेहर सिंह चौहान निवासी बड़कोटी पोस्ट बरोंथा तहसील चकराता, दिनेश पुत्र लकतालू निवासी टुंगरा तहसील चकराता, मिजान पुत्र फेंटू दास निवासी छटऊ पोस्ट कुनावा तहसील चकराता और सूर्य पुत्र धरमू निवासी दिलऊ तहसील चकराता को हिरासत में लिया गया है. चारों आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है.