हरिद्वारः नियम कानून ताक पर रख कनखल स्थित सिंहद्वार चौक के पास लगाया जा रहा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (Haridwar Roorkee Development Authority) ने कार्रवाई शुरू कर दी है. प्राधिकरण ने मानकों में गड़बड़ी बताते हुए फिलहाल पेट्रोल पंप स्वामी को नोटिस जारी कर दिया है.
बता दें कि 2019 में पेट्रोल पंप लगाने के नियमों में केंद्र सरकार द्वारा कुछ आवश्यक नियम लागू किए गए थे. इन नियमों में मुख्य रूप से पेट्रोल पंप किसी स्कूल के आस-पास नहीं लग सकता, ना ही पेट्रोल पंप किसी कॉलोनी के अगल-बगल में लग सकता है. पंप से स्कूल या कॉलोनी की दूरी कम से कम 50 मीटर होनी चाहिए. जबकि पेट्रोल पंप से लगता हुआ एक छोटे बच्चों का स्कूल स्थित है.
जानकारी के मुताबिक, 2018 में पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति जारी की गई थी. लेकिन उस दौरान केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप लगाने के नए नियम जारी कर दिए थे. इसके बाद एनजीटी ने पहले अपनी आपत्ति जताई थी. लेकिन पेट्रोल पंप स्वामी द्वारा मानक सही बता कर इसका ज्वॉइंट सर्वे कराने की अपील की थी. 2021 में एनजीटी की 3 सदस्य टीम ने मौके पर आकर निरीक्षण किया.
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रिपोर्ट में एनटीटी की 3 सदस्य समिति ने लिखा कि इस क्षेत्र में इस स्थान पर पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. बावजूद इस पेट्रोल पंप स्वामी ने पेट्रोल अंदर खाने लगभग लगा लिया. पेट्रोल पंप स्वामी की इस कार्रवाई के बाद अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पेट्रोल पंप स्वामी को नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं.
पेट्रोल पंप स्वामी राजीव गुप्ता (HRDA notice to Rajiv Gupta) का कहना है कि यह पेट्रोल पंप उनकी पत्नी ऋचा गुप्ता के नाम पर है. जिस समय पेट्रोल पंप की अनुमति ली गई थी. उस समय के अनुसार सभी जरूरी कागजों को पूरा किया गया था. यदि प्राधिकरण कुछ और कागजात मांगता है तो हम उसे भी दाखिल करेंगे. पेट्रोल पंप लगाने में जितनी फॉर्मेलिटी होती है. उन्हें सभी को पूरा किया गया है.