हरिद्वार: कनखल थाना पुलिस ने भूमि स्वामी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज (fraud case filed against land owner) किया है. पुलिस ने मुताबिक, भूमि स्वामी ने 5 लाख रुपए एडवांस लेने के बावजूद जमीन का बैनामा करने से इनकार (refusal to sell land) कर दिया. पीड़ित की तहरीर पर कनखल थाना पुलिस ने जमीन मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
कनखल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, कनखल क्षेत्र के मोहल्ला म्याना निवासी मनोज कुमार त्रिपाठी ने तहरीर देकर बताया कि उन्हें कनखल क्षेत्र में प्लॉट खरीदना था. इस बाबत कुलदीप चौधरी निवासी गांव जगजीतपुर से पिछले साल मार्च माह में भूमि का सौदा तय किया. जिसकी एवज में उसने इकरारनामा करते हुए 5 लाख की रकम एडवांस ले ली थी. मई माह में भूमि का बैनामा होना था, लेकिन कुलदीप चौधरी ने यह समय सीमा दो माह तक बढ़ा दी थी.
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आरोप है कि जुलाई माह में उन्होंने जब बैनामा करने के लिए भूमि स्वामी से संपर्क साधा तो भूमि स्वामी से जमीन बेचने से इनकार कर दिया और 6 महीने में रकम लौटाने की बात कही. लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद रकम देने से साफ-साफ इनकार कर दिया. आरोप है कि भूमि स्वामी ने रकम मांगने पर हत्या करने की धमकी दी. इंस्पेक्टर कनखल मुकेश चौहान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.