लक्सर: तीन तलाक को लेकर चर्चाओं में आई आतिया साबरी ने ससुरालियों पर न्यायालय के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया है. इस मामले में आतिया ने सीओ को प्रार्थना-पत्र देकर ससुरालियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है.
बता दें कि लक्सर के सुल्तानपुर निवासी आतिया साबरी का विवाह लक्सर क्षेत्र के ही सुल्तानपुर निवासी वाजिद अली के साथ हुआ था. शादी के बाद आतिया द्वारा दो पुत्रियों को जन्म देने से नाराज उसके पति द्वारा पत्र के माध्यम से तीन तलाक लिखकर आतिया साबरी को तलाक दे दिया था. जिसके खिलाफ आतिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहीं, तमाम मजहबी फतवों के बावजूद भी निडर होकर आतिया ने कोर्ट में तीन तलाक की लड़ाई लड़ी. जिसका फैसला मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आया और आतिया साबरी चर्चाओं में आ गई.
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जबकि, साल 2015 में सहारनपुर एसीजेएम कोर्ट में आतिया ने अपने भरण पोषण का मामला दायर किया गया था. इस मामले में कोई ने ससुराल पक्ष को आतिया के भरण पोषण के लिए बीस हजार रुपए प्रतिमाह देने का आदेश सुनाया था. लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवमानना की गई और उनके द्वारा 3 साल बाद भी आतिया साबरी को कोई रकम उपलब्ध नहीं कराई गई. जिसके चलते अब न्यायालय ने लक्सर पुलिस को ससुराल पक्ष के लोगों से दो लाख 80 हजार रुपए के आदेश दिए हैं.
वहीं, शनिवार को आतिया साबरी ने लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर ससुरालियों से रकम दिलाई जाने की मांग की है. इस मामले में लक्सर सीओ राजन सिंह का कहना है पीड़िता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है. जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश पर महिला के पति से रिकवरी के आदेश दिए गए हैं. क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है.