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तीन तलाक मामला: न्यायालय के आदेश पर ससुरालियों से पुलिस करेगी रिकवरी

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Published : May 25, 2019, 7:56 PM IST

Updated : May 25, 2019, 8:49 PM IST

सुल्तानपुर निवासी आतिया साबरी का विवाह लक्सर क्षेत्र के ही सुल्तानपुर निवासी वाजिद अली के साथ हुआ था. शादी के बाद आतिया द्वारा दो पुत्रियों को जन्म देने से नाराज उसके पति द्वारा पत्र के माध्यम से तीन तलाक लिखकर आतिया साबरी को तलाक दे दिया था. जिसके खिलाफ आतिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

तीन तलाक मामला

लक्सर: तीन तलाक को लेकर चर्चाओं में आई आतिया साबरी ने ससुरालियों पर न्यायालय के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया है. इस मामले में आतिया ने सीओ को प्रार्थना-पत्र देकर ससुरालियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है.

न्यायालय के आदेश पर ससुरालियों से पुलिस करेगी रिकवरी.

बता दें कि लक्सर के सुल्तानपुर निवासी आतिया साबरी का विवाह लक्सर क्षेत्र के ही सुल्तानपुर निवासी वाजिद अली के साथ हुआ था. शादी के बाद आतिया द्वारा दो पुत्रियों को जन्म देने से नाराज उसके पति द्वारा पत्र के माध्यम से तीन तलाक लिखकर आतिया साबरी को तलाक दे दिया था. जिसके खिलाफ आतिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहीं, तमाम मजहबी फतवों के बावजूद भी निडर होकर आतिया ने कोर्ट में तीन तलाक की लड़ाई लड़ी. जिसका फैसला मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आया और आतिया साबरी चर्चाओं में आ गई.

पढ़ें- जीत का जश्न: रानी ने निकाला विजय जुलूस, निशंक के घर लगा बधाई का तांता

जबकि, साल 2015 में सहारनपुर एसीजेएम कोर्ट में आतिया ने अपने भरण पोषण का मामला दायर किया गया था. इस मामले में कोई ने ससुराल पक्ष को आतिया के भरण पोषण के लिए बीस हजार रुपए प्रतिमाह देने का आदेश सुनाया था. लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवमानना की गई और उनके द्वारा 3 साल बाद भी आतिया साबरी को कोई रकम उपलब्ध नहीं कराई गई. जिसके चलते अब न्यायालय ने लक्सर पुलिस को ससुराल पक्ष के लोगों से दो लाख 80 हजार रुपए के आदेश दिए हैं.

वहीं, शनिवार को आतिया साबरी ने लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर ससुरालियों से रकम दिलाई जाने की मांग की है. इस मामले में लक्सर सीओ राजन सिंह का कहना है पीड़िता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है. जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश पर महिला के पति से रिकवरी के आदेश दिए गए हैं. क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है.

लक्सर: तीन तलाक को लेकर चर्चाओं में आई आतिया साबरी ने ससुरालियों पर न्यायालय के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया है. इस मामले में आतिया ने सीओ को प्रार्थना-पत्र देकर ससुरालियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है.

न्यायालय के आदेश पर ससुरालियों से पुलिस करेगी रिकवरी.

बता दें कि लक्सर के सुल्तानपुर निवासी आतिया साबरी का विवाह लक्सर क्षेत्र के ही सुल्तानपुर निवासी वाजिद अली के साथ हुआ था. शादी के बाद आतिया द्वारा दो पुत्रियों को जन्म देने से नाराज उसके पति द्वारा पत्र के माध्यम से तीन तलाक लिखकर आतिया साबरी को तलाक दे दिया था. जिसके खिलाफ आतिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहीं, तमाम मजहबी फतवों के बावजूद भी निडर होकर आतिया ने कोर्ट में तीन तलाक की लड़ाई लड़ी. जिसका फैसला मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आया और आतिया साबरी चर्चाओं में आ गई.

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जबकि, साल 2015 में सहारनपुर एसीजेएम कोर्ट में आतिया ने अपने भरण पोषण का मामला दायर किया गया था. इस मामले में कोई ने ससुराल पक्ष को आतिया के भरण पोषण के लिए बीस हजार रुपए प्रतिमाह देने का आदेश सुनाया था. लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवमानना की गई और उनके द्वारा 3 साल बाद भी आतिया साबरी को कोई रकम उपलब्ध नहीं कराई गई. जिसके चलते अब न्यायालय ने लक्सर पुलिस को ससुराल पक्ष के लोगों से दो लाख 80 हजार रुपए के आदेश दिए हैं.

वहीं, शनिवार को आतिया साबरी ने लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर ससुरालियों से रकम दिलाई जाने की मांग की है. इस मामले में लक्सर सीओ राजन सिंह का कहना है पीड़िता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है. जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश पर महिला के पति से रिकवरी के आदेश दिए गए हैं. क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है.

Intro:तीन तलाक के मामले में ससुरालियों से रिकवरी के आदेश

ANCHOR---खबर लक्सर से है तीन तलाक को लेकर चर्चाओं में आई आतिया साबरी ने ससुरालियों पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया है तथा सीओ को प्रार्थना पत्र देकर ससुरालियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है Body: बता दें कि पिछले दिनों तीन तलाक के मामले को लेकर लक्सर के सुल्तानपुर निवासी आतिया साबरी का विवाह लक्सर क्षेत्र के ही सुल्तानपुर निवासी वाजिद अली के साथ हुआ था शादी के बाद आतिया द्वारा दो पुत्रियों को जन्म देने से नाराज उसके पति द्वारा पत्र के माध्यम से तीन तलाक लिखकर आतिया साबरी को तलाक दे दिया गया था जिसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए आतिया साबरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था तमाम मजहबी फतवो के बावजूद आतिया साबरी द्वारा निडर होकर सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक की लड़ाई लड़ी गई जिसका परिणाम भी मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आया तीन तलाक के मामले को लेकर आतिया साबरी चर्चाओं में रही है मामले के चलते आतिया साबरी द्वारा वर्ष 2015 में सहारनपुर A.C.J.M कोट में भरण पोषण का मामला दायर किया गया था मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा उसके ससुराल पक्ष के लोगों को बीस हजार पर महीना दिए जाने के आदेश दिए गए थे परंतु ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते हुए 3 साल बाद भी कोई रकम आतिया साबरी को उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके चलते अब न्यायालय द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों से दो लाख 80000 रुपए की रिकवरी किए जाने के आदेश लक्सर पुलिस को दिए गए इसी मामले को लेकर शनिवार को आतिया साबरी ने लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर ससुराली से रकम दिलाए जाने की मांग की गई है वही लक्सर सी ओ राजन सिंह का कहना है कि एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश पर महिला के पति से रिकवरी के आदेश दिए गए हैं Conclusion: वही लक्सर सी ओ राजन सिंह का कहना है कि एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश पर महिला के पति से रिकवरी के आदेश दिए गए हैं वही हमारे द्वारा क्षेत्रीय चौकी को अवगत करा दिया गया है--

Byet-- आतिया साबरी पीड़ित

Byet-- राजन सिंह सी ओ लक्सर
रिपोर्ट--कृष्ण कान्त शर्मा लक्सर
Last Updated : May 25, 2019, 8:49 PM IST
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