हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में 17 साल की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है. एडीजे विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल (Judge Anjali Nauliyal) ने 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण करने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी पाया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही ₹60 हजार जुर्माना लगाया है. कोर्ट केस त्वरित निर्णय से परिजनों को बड़ी राहत मिली है.
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 22 मार्च, 2020 को ज्वालापुर क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की घटना हुई थी. पीड़िता की मां ने आरोपी सावेज उर्फ भोला पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था. बताया था कि घटना से दो दिन पहले आरोपी ने उनके घर आकर नाबालिग बेटी से जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद उसकी बेटी गर्भवती हो गई और उसने ज्वालापुर अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया.
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पुलिस ने आरोपी सावेज उर्फ भोला निवासी ग्राम सराय ज्वालापुर के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म का मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज कराया था. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से 6 गवाह पेश किए, जिसके बाद आज स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुना दी है.