देहरादून: लॉकडाउन 4.0 के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गयी है. जिसके तहत प्रदेश में जोन के निर्धारण का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया था. प्रदेश में 7 जिले ग्रीन जोन और 6 जिले ऑरेंज जोन में रखे गये हैं. वहीं, अब प्रदेश में जोन का निर्धारण हर हफ्ते किया जाएगा.
राज्य के भीतर जोन के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार ने 6 पैरामीटर जारी किए हैं. जिन मानकों के आधार पर ही राज्य सरकार प्रदेश में जोन को निर्धारित कर सकती है. इसी के तहत राज्य सरकार ने प्रदेश में बीते दिनों जोन को डिवाइड किया था.
पढ़ें: कोरोना ट्रैकर: प्रदेश में कोरोना के 2 नए केस, 113 हुई संक्रमितों की संख्या
वहीं, प्रदेश में बीते कुछ दिनों से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में इन मांगों के अनुरूप जोन में फिर से बदला किया जा सकता है.
अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए मानकों के अनुसार कुल एक्टिव केस, एक्टिव केस प्रति लाख जनसंख्या, 7 दिनों में डबलिंग रेट, मृत्यु दर, टेस्टिंग प्रतिशत प्रति लाख और सैंपल पॉजिटिव रेट पर तय किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि इन छह मानकों में से अगर 3 मानक से अधिक किसी भी जिले में पाया जाता हैं तो उस जिले को रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा. इसी तरह अगर 3 मानक ग्रीन पाए जाते हैं तो उस जिले में ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाएगा. वहीं, अन्य रिपोर्ट आने पर उस जिले को ऑरेंज जोन में रखा जाएगा.