ETV Bharat / state

त्रिवेंद्र कैबिनेट के फैसले के बाद भी परिवहन व्यवसायियों को नहीं मिली राहत

कोरोना काल में परिवहन सेक्टर को हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने बस, ट्रक, टैक्सी आदि कमर्शियल वाहनों का टैक्स माफ़ करने का फैसला लिया है. इससे पहले राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 30 जून तक टैक्स माफ किया गया था. सके बाद सितंबर में त्रिवेंद्र कैबिनेट की ओर से कमर्शियल वाहनों की टैक्स माफी का समय तीन महीने बढ़ाया गया है.

dehradun
त्रिवेंद्र कैबिनेट के फैसले के बाद भी परिवहन व्यवसायियों को नहीं मिली राहत
author img

By

Published : Oct 8, 2020, 8:12 AM IST

Updated : Oct 8, 2020, 2:09 PM IST

देहरादून: कोरोना काल में जहां सरकार ने परिवहन व्यवसायियों को कमर्शियल टैक्स माफी को तीन महीने तक बढ़ाकर राहत दी है. वहीं, 15 दिन बाद भी त्रिवेंद्र कैबिनेट के इस फरमान का शासन ने लिखित आदेश जारी नहीं किया है. ऐसे में वाहन स्वामियों को टैक्स माफी का लाभ नहीं मिल पा रहा है और अक्टूबर महीने का टैक्स जमा करने के लिए पिछले तीन महीने का टैक्स पेनल्टी के साथ जमा करना पड़ रहा है.

त्रिवेंद्र कैबिनेट के फैसले के बाद भी परिवहन व्यवसायियों को नहीं मिली राहत.

पढ़ें- नगर निगम बोर्ड बैठक में पार्षदों ने किया हंगामा, अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं, इस मामले में महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया कि आरटीओ की ओर से लिखित आदेश ना आने की बात कहकर वाहन स्वामियों से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का चार माह का पैनल्टी समेत टैक्स मांगा जा रहा है. जिससे सरकार की कमर्शियल वाहनों की टैक्स माफी का लाभ नहीं मिल रहा है.

देहरादून: कोरोना काल में जहां सरकार ने परिवहन व्यवसायियों को कमर्शियल टैक्स माफी को तीन महीने तक बढ़ाकर राहत दी है. वहीं, 15 दिन बाद भी त्रिवेंद्र कैबिनेट के इस फरमान का शासन ने लिखित आदेश जारी नहीं किया है. ऐसे में वाहन स्वामियों को टैक्स माफी का लाभ नहीं मिल पा रहा है और अक्टूबर महीने का टैक्स जमा करने के लिए पिछले तीन महीने का टैक्स पेनल्टी के साथ जमा करना पड़ रहा है.

त्रिवेंद्र कैबिनेट के फैसले के बाद भी परिवहन व्यवसायियों को नहीं मिली राहत.

पढ़ें- नगर निगम बोर्ड बैठक में पार्षदों ने किया हंगामा, अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं, इस मामले में महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया कि आरटीओ की ओर से लिखित आदेश ना आने की बात कहकर वाहन स्वामियों से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का चार माह का पैनल्टी समेत टैक्स मांगा जा रहा है. जिससे सरकार की कमर्शियल वाहनों की टैक्स माफी का लाभ नहीं मिल रहा है.

Last Updated : Oct 8, 2020, 2:09 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.