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एंबुलेंस की राह होगी आसान, रास्ता न देने वालों पर कड़ी कार्रवाई - new traffice rule dehradun

देहरादून में एंबुलेंस की राह आसान होती नजर आ रही है. नए यातायात नियमों के अनुसार अब एंबुलेंस का रास्ता रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून
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Published : Dec 22, 2020, 9:25 AM IST

देहरादून: कई बार सड़क पर जाम होने या रास्ता न मिलने के कारण दुर्घटना में गंभीर घायल या गंभीर मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाते और उनकी मौत हो जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए यातायात निदेशक केवल खुराना ने यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए नियम जारी किए. इन नियमों के अनुसार अगर अब किसी भी व्यक्ति ने अपने वाहन के पीछे से आ रही एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यातायात निदेशक केवल खुराना ने बताया कि एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर अब आरोपी के खिलाफ एमवी एक्ट की धारा-194-ई के तहत 10 हजार रुपये जुर्माना या छह महीने तक की सजा होगी. इसी के साथ पुलिस बल को बेहतर बनाने के लिए जनपद देहरादून में रोड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड एक्सीडेंट इनवेस्टीगेशन प्रशिक्षण भी दिया गया. यातायात निदेशालय ने आम लोगों के लिए उत्तराखंड ट्रैफिक आइ एप बनवाई है. इस एप के जरिए यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा.

पढ़ें-नजूल भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को HC से बड़ी राहत

केवल खुराना ने बताया कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की सूचना मिलती है तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही चौराहों और तिराहों पर यातायात व्यवस्था के लिए नियुक्त पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया जाएगा. ताकि प्रत्येक परिस्थिति में एम्बुलेंस वाहनों को रास्ता दिया जा सके.

देहरादून: कई बार सड़क पर जाम होने या रास्ता न मिलने के कारण दुर्घटना में गंभीर घायल या गंभीर मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाते और उनकी मौत हो जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए यातायात निदेशक केवल खुराना ने यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए नियम जारी किए. इन नियमों के अनुसार अगर अब किसी भी व्यक्ति ने अपने वाहन के पीछे से आ रही एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यातायात निदेशक केवल खुराना ने बताया कि एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर अब आरोपी के खिलाफ एमवी एक्ट की धारा-194-ई के तहत 10 हजार रुपये जुर्माना या छह महीने तक की सजा होगी. इसी के साथ पुलिस बल को बेहतर बनाने के लिए जनपद देहरादून में रोड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड एक्सीडेंट इनवेस्टीगेशन प्रशिक्षण भी दिया गया. यातायात निदेशालय ने आम लोगों के लिए उत्तराखंड ट्रैफिक आइ एप बनवाई है. इस एप के जरिए यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा.

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केवल खुराना ने बताया कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की सूचना मिलती है तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही चौराहों और तिराहों पर यातायात व्यवस्था के लिए नियुक्त पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया जाएगा. ताकि प्रत्येक परिस्थिति में एम्बुलेंस वाहनों को रास्ता दिया जा सके.

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