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बिना परमिट के ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा RTO

देहरादून शहर में बिना परमिट के ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ परिवहन विभाग जल्द ही कार्रवाई करेगा.

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Published : Jan 31, 2020, 7:15 PM IST

देहरादून: बीते कुछ सालों से राजधानी में ड्राइविंग स्कूल्स का चलन काफी बढ़ा है. लेकिन शहर में चलने वाले कई ड्राइविंग स्कूल ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रहे हैं. ऐसे में अवैध रुप से संचालित ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है.

संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून दिनेश पठोई ने बताया कि बीते लंबे समय से मोटर ड्राइविंग स्कूलों को लेकर शिकायतें सामने आई हैं. अब राजधानी में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बता दें कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने आरटीओ से मोटर ड्राइविंग स्कूलों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है. आयोग की ओर से सख्त लहजे में आरटीओ कार्यालय को आगामी 28 मई तक फर्जी ड्राइविंग स्कूलों की जानकारी और कार्रवाई का विवरण भी पेश करने को कहा गया है.

पढ़ेंः देहरादून: यातायात बेहतरी के सुझाव दें और जीतें 20 हजार

गौरतलब है कि किसी भी मोटर ड्राइविंग स्कूल के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय से लाइसेंस जारी होना अनिवार्य है. ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास जमीन के सही कागजात, वाहन और एक डिप्लोमा होल्डर इंस्ट्रक्टर होना जरूरी है.

देहरादून: बीते कुछ सालों से राजधानी में ड्राइविंग स्कूल्स का चलन काफी बढ़ा है. लेकिन शहर में चलने वाले कई ड्राइविंग स्कूल ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रहे हैं. ऐसे में अवैध रुप से संचालित ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है.

संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून दिनेश पठोई ने बताया कि बीते लंबे समय से मोटर ड्राइविंग स्कूलों को लेकर शिकायतें सामने आई हैं. अब राजधानी में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बता दें कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने आरटीओ से मोटर ड्राइविंग स्कूलों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है. आयोग की ओर से सख्त लहजे में आरटीओ कार्यालय को आगामी 28 मई तक फर्जी ड्राइविंग स्कूलों की जानकारी और कार्रवाई का विवरण भी पेश करने को कहा गया है.

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गौरतलब है कि किसी भी मोटर ड्राइविंग स्कूल के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय से लाइसेंस जारी होना अनिवार्य है. ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास जमीन के सही कागजात, वाहन और एक डिप्लोमा होल्डर इंस्ट्रक्टर होना जरूरी है.

Intro:देहरादून- बीते कुछ सालों में राजधानी देहरादून में धड़ल्ले से ड्राइविंग स्कूल्स का चलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन शहर में चलने वाले कई ड्राइविंग स्कूल हैं जो बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं । ऐसे में अवैध तरह से संचालित हो रहे इन ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ अब संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय देहरादून सख्ती बरतने जा रहा है।

आरटीओ देहरादून दिनेश पठोई ने बताया बीते लंबे समय से मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं ऐसे में आरटीओ प्रवर्तन की अध्यक्षता में राजधानी में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राज्य मानव अधिकार आयोग ने आरटीओ से मोटर ड्राइविंग स्कूलों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है । आयोग की ओर से सख्त लहजे में आरटीओ कार्यालय को आगामी 28 मई तक फर्जी ड्राइविंग स्कूलों की जानकारी और कार्यवाही का विवरण पेश करने को कहा है ।


Body:गौरतलब है कि किसी भी मोटर ड्राइविंग स्कूल के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय से लाइसेंस जारी होना अनिवार्य है । यहां बता दें कि ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास जमीन के सही कागजात , वाहन और एक डिप्लोमा होल्डर इंस्ट्रक्टर होना जरूरी है ।


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