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प्रदेश के 160 पुलिस स्टेशनों में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की तैयारी

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Published : Dec 16, 2020, 1:44 PM IST

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर प्रदेश के 160 पुलिस स्टेशनों में गोष्ठी आयोजित की जाएगी. गोष्ठी में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को आमंत्रित कर उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी.

Minority Rights Day
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस

देहरादून: भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं. ऐसे में इन अधिकारों के प्रति अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को रूबरू कराने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है.

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर होगा गोष्ठी का आयोजन.
ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके जैन ने बताया इस बार अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर जनपद देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में विशेष गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है. इसके साथ ही प्रदेश के 160 पुलिस स्टेशनों में गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. गोष्ठी में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को आमंत्रित कर उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों से उनके सुझाव भी लिए जाएंगे. यह भी पढ़ें-सरिता आर्य ने महिलाओं के लिए टिकट में मांगा 33 फीसदी आरक्षण

यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोग अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं. इन समुदाय से जुड़े लोगों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं.

देहरादून: भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं. ऐसे में इन अधिकारों के प्रति अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को रूबरू कराने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है.

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर होगा गोष्ठी का आयोजन.
ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके जैन ने बताया इस बार अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर जनपद देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में विशेष गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है. इसके साथ ही प्रदेश के 160 पुलिस स्टेशनों में गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. गोष्ठी में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को आमंत्रित कर उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों से उनके सुझाव भी लिए जाएंगे. यह भी पढ़ें-सरिता आर्य ने महिलाओं के लिए टिकट में मांगा 33 फीसदी आरक्षण

यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोग अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं. इन समुदाय से जुड़े लोगों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं.

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