देहरादून: सचिवालय में मादक पदार्थों के सेवन से अधिकारी परेशान हैं. यही कारण है कि सचिवालय प्रशासन ने कर्मचारियों को आदेश जारी कर कर्मचारी आचरण नियमावली की याद दिलानी पड़ रही है. शायद उत्तराखंड सचिवालय में आचरण नियमावली को कर्मचारी भूल गए हैं. यही कारण है कि शासन बार-बार आदेश जारी कर कर्मचारियों को नियमावली के नियम 4 (क) की याद दिला रहा है.
अब जानिए कि राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 4 (क) में किन बातों को रखा गया है. दरअसल, इस नियम के तहत ड्यूटी के दौरान कर्मचारी मादक पान या मादक औषधि का सेवन नहीं कर सकता है. इसमें सभी प्रकार के मादक पदार्थों को रखा गया है जो कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित होते हैं.
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बता दें कि बुधवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें कर्मचारियों को आचरण नियमावली 2002 की याद दिलाते हुए किसी भी मादक पदार्थ का सेवन ड्यूटी के दौरान नहीं करने के आदेश दिए गए. इतना ही नहीं आदेश में ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाही करने की भी बात लिखी गई है.
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खास बात यह है कि सचिवालय परिसर में संदेहास्पद स्थिति में पाए जाने वालों का ब्रीथ एनालाइजर या दूसरे यंत्रों द्वारा परीक्षण किए जाने के लिए भी कहा गया है. इससे साफ है कि सचिवालय में लगातार मादक पदार्थों के सेवन की शिकायतें अधिकारियों तक पहुंच रही हैं और इसीलिए मजबूरन अधिकारियों को बार-बार इस मामले पर आदेश जारी करने पड़ रहे हैं.