देहरादून: हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजधानी के डूब क्षेत्र यानी नदी किनारे बने हुए 205 मकान मालिकों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है. साथ ही 50 से अधिक पट्टाधारकों के चालान किए गए हैं. इनमें से कई लोगों के मुकदमों में सुनवाई पूरी होने के बाद बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके साथ ही जिलाधिकारी इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं.
बता दें कि, जून 2019 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नदी, जोहड़ जैसी जगहों पर बने निर्माणों की पड़ताल शुरू हुई थी. जिसमें डूब क्षेत्र होने के कारण इन जगहों से लोगों को बेदखल कर निर्माण ध्वस्त किये जाने के आदेश जारी हुए थे.
प्रशासन की पड़ताल में जिले में ऐसे 1365 निर्माण पाए गए जिन पर बुलडोजर चलना था और इनमें से 40 निर्माण सरकारी पाए गए थे, जिनको प्रशासन द्वारा नोटिस भेजे गए थे. इस बीच प्रशासन ने भी रिस्पना नदी के किनारे पट्टे आवंटित करने शुरू कर दिए.
पढ़ें- अल्मोड़ा: भारतीय सेना ब्रिटिश आर्मी के साथ करेगी संयुक्त युद्धाभ्यास, आतंकवाद के सफाए पर जोर
एसडीएम सदर गोपाल बेनीवाल ने बताया कि डूब क्षेत्र के मुकदमों में सुनवाई पूरी होने के बाद अब इनकी बेदखली होगी. तहसील क्षेत्र में 205 लोगों को नोटिस जारी की गए थे और कई लोगों के मुकदमों में सुनवाई पूरी होने के बाद बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उनका कहना है कि हाईकोर्ट से मिला हुआ समय पूरा हो चुका है.