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पेंशन मामले में हाईकोर्ट सख्त, एमडी वन निगम को अवमानना नोटिस जारी

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Published : Mar 18, 2021, 11:46 AM IST

होईकोर्ट ने वन विकास निगम के एमडी को अवमानन नोटिश जारी किया है. कोर्ट ने सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन से रिकवरी मामले पर वन विकास निगम के एमडी को 4 हफ्तों केअंदर जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है.

Nainital
नैनीताल

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विकास निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से रिकवरी किए जाने वाले मामले को गंभीरता से लिया है. इस केस में न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए वन विकास निगम के एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को भी कहा है.

एमडी वन निगम को हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी

जानकारी के मुताबिक रमेश चंद्र खर्कवाल समेत 17 लोगों की ओर से अवमानना याचिका दायर कर कहा गया था कि हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2020 को उनके रिकवरी आदेश पर यह कहकर रोक लगा दी थी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती है.

याचिकाकर्ताओं ने अपने रिकवरी आदेश को निरस्त करने के लिए याचिकाएं दायर की थी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश रफीक वाशरमैन बनाम केंद्र सरकार को आधार मानते हुए रिकवरी पर रोक लगाते हुए कहा कि विभाग सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिकवरी करने का आदेश नहीं दे सकता. जिस पर हाईकोर्ट ने वन विकास निगम के एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया है.

ये भी पढ़ेंः शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने का मामला, HC ने सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे वन विकास निगम उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 73 व 74 के अधीन यह प्रावधान है कि अगर रिकवरी की जाती है तो इसमें केंद्र सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है. राज्य स्वयं आदेश नहीं कर सकता है. इसलिए उनके ऊपर जारी रिकवरी आदेश को निरस्त किया जाए. मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वन विकास निगम के एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया है.

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विकास निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से रिकवरी किए जाने वाले मामले को गंभीरता से लिया है. इस केस में न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए वन विकास निगम के एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को भी कहा है.

एमडी वन निगम को हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी

जानकारी के मुताबिक रमेश चंद्र खर्कवाल समेत 17 लोगों की ओर से अवमानना याचिका दायर कर कहा गया था कि हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2020 को उनके रिकवरी आदेश पर यह कहकर रोक लगा दी थी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती है.

याचिकाकर्ताओं ने अपने रिकवरी आदेश को निरस्त करने के लिए याचिकाएं दायर की थी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश रफीक वाशरमैन बनाम केंद्र सरकार को आधार मानते हुए रिकवरी पर रोक लगाते हुए कहा कि विभाग सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिकवरी करने का आदेश नहीं दे सकता. जिस पर हाईकोर्ट ने वन विकास निगम के एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया है.

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हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे वन विकास निगम उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 73 व 74 के अधीन यह प्रावधान है कि अगर रिकवरी की जाती है तो इसमें केंद्र सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है. राज्य स्वयं आदेश नहीं कर सकता है. इसलिए उनके ऊपर जारी रिकवरी आदेश को निरस्त किया जाए. मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वन विकास निगम के एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया है.

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