मसूरी: कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य में पूर्ण रूप से लॉकडाउन है. हालांकि, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तु एवं मेडिकल की दुकानों को खोले जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है. जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करने की हिदायत दी गई है.
मामले की जानकारी देते हुए मसूरी कोतवाल विद्या भूषण नेगी ने बताया कि पुलिस द्वारा मसूरी में दुकानदारों को नोटिस देकर अपनी दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए गोल घेरे डिस्प्ले बोर्ड आदि की संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. वहां सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए दुकानदार द्वारा कर्मचारियों को दुकान के बाहर नियुक्त किया जाना है.
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विद्या भूषण नेगी ने बताया कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाई जाती तो पुलिस द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एपिडेमिक एक्ट 188 ,269 और 270 धारा के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाने को लेकर चेतावनी दी गई है.