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मसूरी में बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण पर चला एमडीडीए का डंडा, दो भवन किए सीज

मसूरी में अवैध निर्माण करने वालों की अब खैर नहीं. एमडीडीए ने कैंपटी रोड के पास बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण पर एक्शन लिया है. प्राधिकरण ने लोगों से कहा है कि कोई भी निर्माण बिना नक्शा पास हुए नहीं करें.

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मसूरी समाचार
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Published : Apr 28, 2023, 10:13 AM IST

Updated : Apr 28, 2023, 10:22 AM IST

मसूरी: देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी में चल रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिसके तहत मसूरी कैंपटी रोड स्थित कॉलोनी श्रीनगर स्टेट पर ऋषभ जैन और हीरा देवी द्वारा बिना अनुमति किये जा रहे निर्माण पर कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया.

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव राजा अब्बास द्वारा वाद की सुनवाई करते हुए उक्त दो निर्माण को सीज करने के निर्देश दिये गए थे. जिसके तहत सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में कार्रवाई की गई. अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन अधिनियम 2009 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.

नोटिस पर सुनवाई करते हुए संयुक्त सचिव राजा अब्बास ने अवैध रूप से हो रहे निर्माण को सील करने के आदेश दिए. आदेश का पालन करने के लिए एमडीडीए की टीम और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. गैर कानूनी रूप से किए गए निर्माण को सीज किया गया. सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि मसूरी में बिना मानचित्र पास कराए किए जा रहे निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं.
ये भी पढ़ें: मसूरी हादसे के बाद ग्रामीणों का हंगामा, शव को लेकर प्रदर्शन, रखी ये मांगें

ऐसे में समय-समय पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत श्रीनगर स्टेट में ऋषभ जैन और हीरा देवी द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया है. उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के कोई भी निर्माण ना करें. इस मौके पर एमडीडीए के अधिकारी कर्मचारी और पुलिस फोर्स मौजूद थी.

मसूरी: देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी में चल रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिसके तहत मसूरी कैंपटी रोड स्थित कॉलोनी श्रीनगर स्टेट पर ऋषभ जैन और हीरा देवी द्वारा बिना अनुमति किये जा रहे निर्माण पर कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया.

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव राजा अब्बास द्वारा वाद की सुनवाई करते हुए उक्त दो निर्माण को सीज करने के निर्देश दिये गए थे. जिसके तहत सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में कार्रवाई की गई. अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन अधिनियम 2009 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.

नोटिस पर सुनवाई करते हुए संयुक्त सचिव राजा अब्बास ने अवैध रूप से हो रहे निर्माण को सील करने के आदेश दिए. आदेश का पालन करने के लिए एमडीडीए की टीम और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. गैर कानूनी रूप से किए गए निर्माण को सीज किया गया. सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि मसूरी में बिना मानचित्र पास कराए किए जा रहे निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं.
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ऐसे में समय-समय पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत श्रीनगर स्टेट में ऋषभ जैन और हीरा देवी द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया है. उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के कोई भी निर्माण ना करें. इस मौके पर एमडीडीए के अधिकारी कर्मचारी और पुलिस फोर्स मौजूद थी.

Last Updated : Apr 28, 2023, 10:22 AM IST
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