देहरादून: राज्य विद्युत नियामक आयोग(UERC) ने साल 2019-20 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. आयोग ने बिजली टैरिफ में 2.79% की वृद्धि की है. हालांकि, बीपीएल परिवारों और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नई दरों से पूरी तरह राहत दी गई है.
बुधवार को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नई दरों की घोषणा की. बता दें कि यूपीसीएल ने UREC के समक्ष बिजली दरों में 13.7% तारीफ इजाफे की मांग रखी थी.
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हालांकि, राज्य विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने आम जनता को विद्युत दरों में 2.79% वृद्धि कर कुछ राहत जरूर दी है. नई विद्युत दरों में बीपीएल परिवारों और उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लोगों के लिए विद्युत दरों में कोई इजाफा नहीं किया गया है.
वहीं, आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली एक यूनिट पर 15 पैसे की वृद्धि की गई है. वहीं, व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर 27 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की घोषणा की गई है. इसके अलावा 2KW वाले गोशाला और गौसदनों को 200 यूनिट प्रति माह तक के बिजली इस्तेमाल करने पर घरेलू श्रेणी में शामिल किया गया है.
इसके साथ ही राज्य सरकार की होम स्टे योजना से जुड़े लोगों को भी नए बिजली टैरिफ में कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है. जो शर्तें UERC की तरफ से रखी गई हैं. उसके तहत अगर होम स्टे योजना से जुड़ा परिवार उसी घर में निवासरत हो और घर में कमरों की संख्या छह से अधिक ना हो तो ऐसे उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में शामिल किया जाएगा. वहीं, किसानों को ट्यूबवेल पर PTW श्रेणी में 11 पैसे का इजाफा किया गया है.