देहरादून: देहरादून: आय से अधिक संपत्ति मामले में देहरादून विशेष भ्रष्टाचार निरोधक सीबीआई कोर्ट ने आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन को निलंबित करते हुये 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. CBI स्पेशल कोर्ट ने सुमन पर 1.70 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 18 महीने का अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी. सुमन के खिलाफ भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति व रिश्वत लेने सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं.
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सीबीआई कोर्ट ने सुमन के जीजा अरुण सिंह को भी 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. सुमन की 90 वर्षीय मां गुलाब देवी भी इस मामले में दोषी करार हुई हैं, जिनको एक साल कैद की सजा सुनाई गई है. सुमन ने अदालत से अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए सजा कम करने की गुहार लगाई थी. जिन्हें एम्बुलेंस के जरिये कोर्ट में लाया गया था. आरोप है कि श्वेताभ ने अपनी मां के नाम पर अपनी आय से 300 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है. कोर्ट ने श्वेताभ की सभी संपत्ति भारत सरकार को सम्बद्ध करने के आदेश दिए हैं.
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गौर हो कि इससे पहले ये मामला नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचा था. कोर्ट के आदेश पर देहरादून सीबीआई अदालत में इस केस पर रेगुलर बहस हो रही थी. अगस्त 2005 में दिल्ली सीबीआई ने उनपर मुकदमा दर्ज किया था. वर्तमान में श्वेताभ दिल्ली मुख्यालय से अटैच था.
बता दें कि 18 जनवरी 2005 को तत्कालीन अतिरिक्त आयकर आयुक्त एन लोंगवा ने देहरादून के थाना डालनवाला में आयकर विभाग की कुछ गोपनीय फाइलों के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में कोई सबूत न मिलने पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी. इसके बाद सीबीआई ने जब दून के तत्कालीन अपर आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन के जमशेदपुर स्थित आवास पर छापा मारा तो चोरी हुई 10 फाइलें भी बरामद हुईं.