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दूनवासियों के लिए खुशखबरी, नए वार्डों में कृषि भूमि पर भी बन सकेंगे आवास - मेयर सुनील उनियाल गामा

देहरादून में नगर के 40 वार्डो में रहने वाले हजारों लोगों को नगर निगम राहत देने जा रहा है. नए वार्डों में लोग खेती की ज़मीन पर भी घर बना सकेंगे. साथ ही जमीन पर एमडीडीए से घर का नक्शा पास कर सकेंगे. इसके अलावा घर के लिए लोन भी मिल सकेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है.

देहरादून
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Published : Dec 24, 2020, 10:30 PM IST

देहरादूनः नगर के नए 40 वार्डों में रहने वाले हजारों लोगों को नगर निगम राहत देने जा रहा है. नए वार्डों में लोग खेती की ज़मीन पर भी घर बना सकेंगे. साथ ही जमीन पर एमडीडीए से घर का नक्शा पास कर सकेंगे. इसके अलावा घर के लिए लोन भी मिल सकेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है और अगली कैबिनेट में यह प्रस्ताव रखा जाएगा. वर्तमान में कृषि भूमि पर 75 वर्ग मीटर तक की जमीन पर मकान बनाया जा सकता है.

नगर निगम देहरादून से जुड़े नए 40 वार्डों में अधिकतर कृषि और फॉरेस्ट की ज़मीन है. इसके अलावा नगर निगम में जुड़ने से पहले ही वार्डों में बने काफी तादाद में घरों की नक्शा पास भी नहीं हुआ है. लेकिन नगर निगम में शामिल होने के बाद पिछले कुछ समय से एमडीडीए ऐसे भवनों के खिलाफ नोटिस ओर सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है, जिनका नक्शा पास नहीं हुआ है. वर्तमान में जिन लोगों ने कृषि लैंड यूज वाली भूमि पर घर बनाये हैं, उनकी कंपाउंडिंग भी नहीं कराई जा सकती है. क्योंकि, कृषि और फॉरेस्ट लैंड यूज़ पर भवन का नक्शा पास नहीं हो सकता. जिस कारण नगर निगम ने कृषि भूमि के लैंड यूज आवाज में परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया है.

पढ़ें: हरिद्वार में लघु व्यापारियों का प्रदर्शन, PM मोदी को भेजा ज्ञापन

मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि वर्तमान नियमों के अनुसार, नए वार्डों में जिन लोगों ने पहले कृषि भूमि पर मकान बनाए हैं, उन्हें भी एमडीडीए नोटिस भेज रहा है, जिनका नक्शा पास नहीं हो सकता है. जिस कारण नए वार्ड में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नगर निगम द्वारा नए वार्ड में रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए निगम ने सरकार को लैंड यूज़ में बदलाव का प्रस्ताव भेजा है.

देहरादूनः नगर के नए 40 वार्डों में रहने वाले हजारों लोगों को नगर निगम राहत देने जा रहा है. नए वार्डों में लोग खेती की ज़मीन पर भी घर बना सकेंगे. साथ ही जमीन पर एमडीडीए से घर का नक्शा पास कर सकेंगे. इसके अलावा घर के लिए लोन भी मिल सकेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है और अगली कैबिनेट में यह प्रस्ताव रखा जाएगा. वर्तमान में कृषि भूमि पर 75 वर्ग मीटर तक की जमीन पर मकान बनाया जा सकता है.

नगर निगम देहरादून से जुड़े नए 40 वार्डों में अधिकतर कृषि और फॉरेस्ट की ज़मीन है. इसके अलावा नगर निगम में जुड़ने से पहले ही वार्डों में बने काफी तादाद में घरों की नक्शा पास भी नहीं हुआ है. लेकिन नगर निगम में शामिल होने के बाद पिछले कुछ समय से एमडीडीए ऐसे भवनों के खिलाफ नोटिस ओर सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है, जिनका नक्शा पास नहीं हुआ है. वर्तमान में जिन लोगों ने कृषि लैंड यूज वाली भूमि पर घर बनाये हैं, उनकी कंपाउंडिंग भी नहीं कराई जा सकती है. क्योंकि, कृषि और फॉरेस्ट लैंड यूज़ पर भवन का नक्शा पास नहीं हो सकता. जिस कारण नगर निगम ने कृषि भूमि के लैंड यूज आवाज में परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया है.

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मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि वर्तमान नियमों के अनुसार, नए वार्डों में जिन लोगों ने पहले कृषि भूमि पर मकान बनाए हैं, उन्हें भी एमडीडीए नोटिस भेज रहा है, जिनका नक्शा पास नहीं हो सकता है. जिस कारण नए वार्ड में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नगर निगम द्वारा नए वार्ड में रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए निगम ने सरकार को लैंड यूज़ में बदलाव का प्रस्ताव भेजा है.

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