ऋषिकेश: नगर क्षेत्र के वीरपुर खुर्द स्थित परमार्थ गुरुकुल मामले में हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए वन विभाग को भूमि का अधिग्रहण करने का आदेश जारी किया था. लेकिन वन विभाग उक्त भूमि पर कब्जे का दिखावा कर कोर्ट को गुमराह करने में लगा हुआ है.
गौरतलब है कि, ऋषिकेश के वीरपुर खुर्द स्थित परमार्थ गुरुकुल को लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमें कोर्ट को अवगत कराया गया था कि जिस भूमि पर गुरुकुल संचालित हो रहा है वह वन भूमि है. याचिका में यह भी बताया गया कि एक संस्था द्वारा वन भूमि पर कब्जा किया गयाा है. जिस पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए वन विभाग को अपनी भूमि को चिन्हित कर अपना कब्जा स्थापित करने के आदेश दिया गया था. जिसके बाद वन विभाग ने परमार्थ गुरुकुल पर अपना नोटिस चस्पा कर यह दर्शाया की यह अब वन भूमि है. लेकिन वन विभाग ने यह सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने के लिए किया है. भूमि पर अब भी वैसे ही कब्जा कायम है.
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वहीं इस मामले पर स्थानीय पार्षद लव काम्बोज ने बताया कि वन विभाग ने परमार्थ गुरुकुल में अपना कब्जा सिर्फ दिखावे के लिए किया है. वहां आज भी वन विभाग के कर्मचारियों के साथ परमार्थ के कर्मचारी रह रहे हैं.