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नशा तस्कर को NDPS कोर्ट से सजा, डेढ़ साल कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माना

देहरादून की एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टंस एक्ट) कोर्ट ने भी नशा तस्करी पर सख्ती अपनाई है. न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने अवैध गांजा तस्करी मामले में दोषी को डेढ़ साल की कठोर कारावास और 20 हज़ार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है.

देहरादून
NDPS कोर्ट का शिकंजा
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Published : Dec 8, 2020, 10:51 AM IST

देहरादून: कोरोना काल में अनलॉक के दौर में कोर्ट की कार्यवाही में तेजी आते ही देहरादून की एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टंस एक्ट) कोर्ट ने भी नशा तस्करी पर सख्ती अपनाई है. एक के बाद एक ड्रग्स व नशा तस्करों पर कानूनी शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है. इसी कड़ी में एनडीपीएस विशेष कोर्ट ने गांजा तस्करी के आरोप में अभियुक्त शिवचंद्र को दोषी करार देते हुये सजा सुनाई है.

न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दोषी को डेढ़ साल की कठोर कारावास और 20 हज़ार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है. जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त 3 माह की सजा भुगतनी होगी.

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जुलाई 2019 में डोईवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशा तस्कर शिवचंद्र को 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था. शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार के मुताबिक, मूल रूप से बिहार के रहने वाले शिवचंद्र को 12 जुलाई 2019 को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया था.

पुलिस ने मामले में 2 महीनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की. गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दोषी शिवचंद्र को डेढ़ साल की सजा और ₹20 हजार का जुर्माना लगाया है. गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद रहने वाले दोषी की मिलने सजा को जेल में बिताई गई सजा की अवधि से कम किया जाएगा.

देहरादून: कोरोना काल में अनलॉक के दौर में कोर्ट की कार्यवाही में तेजी आते ही देहरादून की एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टंस एक्ट) कोर्ट ने भी नशा तस्करी पर सख्ती अपनाई है. एक के बाद एक ड्रग्स व नशा तस्करों पर कानूनी शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है. इसी कड़ी में एनडीपीएस विशेष कोर्ट ने गांजा तस्करी के आरोप में अभियुक्त शिवचंद्र को दोषी करार देते हुये सजा सुनाई है.

न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दोषी को डेढ़ साल की कठोर कारावास और 20 हज़ार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है. जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त 3 माह की सजा भुगतनी होगी.

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जुलाई 2019 में डोईवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशा तस्कर शिवचंद्र को 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था. शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार के मुताबिक, मूल रूप से बिहार के रहने वाले शिवचंद्र को 12 जुलाई 2019 को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया था.

पुलिस ने मामले में 2 महीनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की. गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दोषी शिवचंद्र को डेढ़ साल की सजा और ₹20 हजार का जुर्माना लगाया है. गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद रहने वाले दोषी की मिलने सजा को जेल में बिताई गई सजा की अवधि से कम किया जाएगा.

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