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मॉनसून सत्र: विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में लागू होगी धारा-144 - देहरादून न्यूज

उत्तराखंड विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र दौरान किसी भी तरह का माहौल खराब न हो इसको लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की

Dehradun District Magistrate R Rajesh
देहरादून जिलाधिकारी आर राजेश
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Published : Aug 21, 2021, 8:24 PM IST

Updated : Aug 21, 2021, 8:57 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर शनिवार 21 अगस्त को देहरादून जिलाधिकारी आर राजेश ने अधिकारियों के साथ बैठक की.

जिलाधिकारी राजेश ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उत्तराखंड विधानसभा के 300 मीटर के दायर के अंदर धरना-प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 प्रभावी रहेगी. यदि धारा 144 का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी.

उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी लाठी, हॉकी, स्टिक, तलवार या फिर अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी होगी. साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने घर के आंगन के अतिरिक्त पटाखों और बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर, गली व चौराहों पर नहीं करेगा. यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा.

पढ़ें- उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP नेताओं के जहरीले बोल, लोकतंत्र की साख पर बट्टा

साथ ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के नारेबाजी, लाउड स्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, सांप्रदायिक भावना वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि भी प्रतिबंधित रहेगा.

विधानसभा के पास किसी भी सार्वजनिक स्थान, चौराहे या फिर अन्य जगह 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे. किसी भी प्रकार के समूहों में बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों या फिर टू व्हीलर और चार पहिया वाहनों को जूलुस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा.

जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि किसी भी प्रकार के जूलुस और प्रर्दशन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पति को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुंचायेगा. अगर कोई आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा.

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर शनिवार 21 अगस्त को देहरादून जिलाधिकारी आर राजेश ने अधिकारियों के साथ बैठक की.

जिलाधिकारी राजेश ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उत्तराखंड विधानसभा के 300 मीटर के दायर के अंदर धरना-प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 प्रभावी रहेगी. यदि धारा 144 का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी.

उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी लाठी, हॉकी, स्टिक, तलवार या फिर अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी होगी. साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने घर के आंगन के अतिरिक्त पटाखों और बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर, गली व चौराहों पर नहीं करेगा. यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा.

पढ़ें- उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP नेताओं के जहरीले बोल, लोकतंत्र की साख पर बट्टा

साथ ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के नारेबाजी, लाउड स्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, सांप्रदायिक भावना वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि भी प्रतिबंधित रहेगा.

विधानसभा के पास किसी भी सार्वजनिक स्थान, चौराहे या फिर अन्य जगह 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे. किसी भी प्रकार के समूहों में बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों या फिर टू व्हीलर और चार पहिया वाहनों को जूलुस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा.

जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि किसी भी प्रकार के जूलुस और प्रर्दशन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पति को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुंचायेगा. अगर कोई आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा.

Last Updated : Aug 21, 2021, 8:57 PM IST
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