देहरादून: प्रदेश में मृतक आश्रितों को लेकर आखिरकार शासन ने अधिसूचना जारी कर नए साल से पहले उन्हें बड़ी सौगात दे दी है. दरअसल, समूह ग के पदों पर मृतक आश्रितों को भर्ती किए जाने का मौका दिया जा रहा है. जिसके लिए पहले ही धामी सरकार की कैबिनेट मंजूरी दे चुकी थी और अब इस पर शासन ने भी आदेश जारी कर दिया है.
उत्तराखंड में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती की नियमावली में संशोधन कर दिया गया है. इस नई संशोधित नियमावली 2003 के तहत अब राज्य में समूह ग में मृतक आश्रितों को भी भर्ती होने का मौका मिल सकेगा. इस तरह अब लोक सेवा आयोग द्वारा निकल जाने वाली समूह ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रितों को जगह दी जा सकेगी. इस तरह अब राज्य में समूह ग के सभी पदों पर मृतक आश्रित भर्ती हो सकेंगे.इससे पहले संशोधन न होने तक समूह ग के पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई भर्ती में मृतक आश्रितों को नहीं रखा जा सकता था. ऐसे में मृतक आश्रितों की तरफ से भी इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी.
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इसी डिमांड को देखते हुए पहले इस मामले को उत्तराखंड कैबिनेट में लाया गया, जहां कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद मृतक अस्तित्व के लिए लोक सेवा आयोग के पदों पर भर्ती की अड़चन को दूर किया जा सका. जबकि अब शासन की तरफ से अधिसूचना जारी होने के बाद इस नई संशोधित नियमावली को लागू कर दिया गया है.इसको लेकर कार्मिक विभाग की तरफ से यदि सूचना जारी की गई है. अधिसूचना को साल 2023 के ठीक पहले जारी करते हुए मृतक आश्रितों को नए साल का तोहफा सरकार की तरफ से दे दिया गया है. इसके तहत यदि मृतक आश्रित संबंधित पद के लिए अहर्ताएं पूरी करते हैं तो उन्हें इन पदों पर भर्ती का लाभ मिल सकेगा. हालांकि नियमावली में कुछ सेवा शर्तों को भी जोड़ा गया है, जिसके तहत मृतक आश्रित अर्हता पूरी करने और सरकारी लोक सेवक की मृत्यु के 5 साल के भीतरी नौकरी के लिए आवेदन करने की शर्त भी मौजूद है.