देहरादून: उत्तराखंड में भले ही कोरोना के केस कम हो गये हों लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. ऐसे में सरकार ने उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. उत्तराखंड शासन ने कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी है.
उत्तराखंड शासन ने इस बार कुछ रियायतें भी दी हैं. अब शॉपिंग मॉल भी 50% लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. हालांकि, इससे पहले जिम और कोचिंग सेंटर को भी 50 फीसदी लोगों की उपस्थिति के साथ खोलने के आदेश हो चुके हैं.
विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति
विवाह समारोह में 50 लोगों को RT-PCR रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति है. इसके अलावा शव यात्रा में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं समस्त शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगें. कोचिंग संस्थानों को कोविडि प्रोटोकॉल के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.
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कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
बाहरी प्रदेश से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी. इसके साथ ही बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा.
प्रवासियों के लिए 7 दिन क्वारंटाइन पीरियड
उत्तराखंड प्रवासियों को ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित क्वारंटीन सेंटर में 7 दिनों ने लिए क्वारंटाइन रहना होगा. वहीं राजस्व न्यायालयों को एक दिन में अधिकतम 20 मामलों की सुनवाई की अनुमति दी गई है.
पहले की तरह खुलेंगे मसूरी, नैनीताल
मसूरी और नैनीताल के पर्यटक स्थल पहले की तरह ही रविवार को भी खुले रहेंगे. इसके स्थान पर मंगलवार को यहां के पर्यटक स्थल बंद रहेंगे. अन्य पर्यटन स्थलों के संबंध में जिलों के डीएम खुद निर्णय लेंगे. परिस्थितियों के अनुसार वे अपने जिले के पर्यटन स्थलों को भी रविवार को खुला व मंगलवार को बंद रख सकते हैं.
वन्य रिजर्व पर्यटन स्थल खोले गए
सरकार ने राज्य में स्थित सभी संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर व वन विभाग के अधीन आरक्षित वन व अन्य जनता की सुविधा से जुड़ी अवस्थापना को पर्यटन, वन प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए खोल दिये हैं.
खेल संस्थान, स्टेडियम 50 फीसदी क्षमता से खुले
प्रदेश में खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल के मैदान भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के खोल दिए गए हैं. खेल विभाग इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा.
सब्जी, मिठाई और अन्य दुकानें भी शाम 7 बजे तक खुलेंगी
प्रदेश के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, सब्जियों की दुकानें, दूध के डेयरियां, मिठाई व फूलों की दुकान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
रात 10 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे होटल, रेस्तरां
प्रदेश के जिम, होटल, रेस्टरां, ढाबे कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. होटल, रेस्टरां, ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे.