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CM का आदेश, 40 नए वार्डों में नहीं लिया जाएगा कमर्शियल टैक्स - देहरादून नगर निगम कमर्शियल टैक्स न्यूज

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को पलटते हुए देहरादून नगर निगम के 40 नए वार्डों में कमर्शियल टैक्स नहीं लेने का आदेश जारी किया है.

Dehradun Municipal Corporation
देहरादून नगर निगम
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Published : Apr 13, 2021, 3:48 PM IST

देहरादून: साल 2018 में देहरादून नगर निगम के क्षेत्र का विस्तार करते हुए 40 नए वार्डों को जोड़ा गया था. इन 40 नए वार्डों को लोगों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि अब नए वार्डों के लोगों को कमर्शियल टैक्स नहीं देना होगा. सोमवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भवन कर के जीओ में संशोधन और टैक्स वसूली में रोक लगाने के निर्देश दिए गए. जिसके बाद नगर निगम प्रशासन ने आज नए 40 वार्डो में कमर्शियल टैक्स नहीं लेने के लिए आदेश जारी कर दिए है.

बता दें कि साल 2018 में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि जो 40 नए वार्ड नगर निगम में शामिल किए गए हैं. उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा. लेकिन बाद में केवल आवासीय भवनों का टैक्स माफ किया गया, जबकि व्यावसायिक भवनों पर टैक्स नहीं छोड़ा गया. जिसके चलते नए वार्डों के व्यापारी लगातार इसका विरोध कर रहे थे.

पढ़ें- तीरथ सरकार का एक महीना पूरा, इन कामों और बयानों से चर्चाओं में रहे CM

रायपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक उमेश काऊ ने व्यापारियों की तरफ से सीएम के सामने टैक्स को लेकर हुए जीओ को संशोधित करने और टैक्स वसूली पर रोक की मांग रखी थी. जिसके बाद सीएम ने शहरी विकास सचिव को विधायक के पत्र पर ही आदेश करते हुए जीओ संशोधित करने और टैक्स वसूली रोकने के आदेश दिए हैं.

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि तत्कालिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि नए 40 वार्डों में 10 साल तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा. लेकिन बाद में वेरिफिकेशन आया था कि नए वार्डों में कमर्शियल टैक्स लिया जाएगा है. जिसके बाद व्यावसायिक संपत्ति पर टैक्स लगाया गया था और उन्हें नोटिस भेजा जा रहा था. लेकिन अब नए वार्डों से कमर्शियल टैक्स नहीं लेने आदेश आया है. इस आदेश के बाद किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी.

देहरादून: साल 2018 में देहरादून नगर निगम के क्षेत्र का विस्तार करते हुए 40 नए वार्डों को जोड़ा गया था. इन 40 नए वार्डों को लोगों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि अब नए वार्डों के लोगों को कमर्शियल टैक्स नहीं देना होगा. सोमवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भवन कर के जीओ में संशोधन और टैक्स वसूली में रोक लगाने के निर्देश दिए गए. जिसके बाद नगर निगम प्रशासन ने आज नए 40 वार्डो में कमर्शियल टैक्स नहीं लेने के लिए आदेश जारी कर दिए है.

बता दें कि साल 2018 में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि जो 40 नए वार्ड नगर निगम में शामिल किए गए हैं. उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा. लेकिन बाद में केवल आवासीय भवनों का टैक्स माफ किया गया, जबकि व्यावसायिक भवनों पर टैक्स नहीं छोड़ा गया. जिसके चलते नए वार्डों के व्यापारी लगातार इसका विरोध कर रहे थे.

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रायपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक उमेश काऊ ने व्यापारियों की तरफ से सीएम के सामने टैक्स को लेकर हुए जीओ को संशोधित करने और टैक्स वसूली पर रोक की मांग रखी थी. जिसके बाद सीएम ने शहरी विकास सचिव को विधायक के पत्र पर ही आदेश करते हुए जीओ संशोधित करने और टैक्स वसूली रोकने के आदेश दिए हैं.

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि तत्कालिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि नए 40 वार्डों में 10 साल तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा. लेकिन बाद में वेरिफिकेशन आया था कि नए वार्डों में कमर्शियल टैक्स लिया जाएगा है. जिसके बाद व्यावसायिक संपत्ति पर टैक्स लगाया गया था और उन्हें नोटिस भेजा जा रहा था. लेकिन अब नए वार्डों से कमर्शियल टैक्स नहीं लेने आदेश आया है. इस आदेश के बाद किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी.

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