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ट्रैफिक रूल तोड़ने पर वर्दीधारियों पर होगी चालानी और विभागीय कार्रवाई, यातायात निदेशालय से जारी हुआ आदेश - यातायात निदेशालय उत्तराखंड

यातायात नियम तोड़ने पर वर्दीधारियों पर दोहरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यातायात निदेशालय ने प्रदेश भर के तमाम जिलों में इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसके तहत न केवल यातायात के नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, बल्कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 18, 2024, 10:48 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में पुलिस के लिए यातायात सुचारू रखना एक बड़ी समस्या रहा है. इस दौरान यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए भी समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं. इसी कड़ी में यातायात निदेशालय के स्तर पर अब पुलिस कर्मियों द्वारा नियमों का पालन किए जाने से जुड़े कुछ कड़े निर्देश भी जारी हुए हैं. जिसके तहत ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी हुए हैं, जो कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हैं. यही नहीं बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई अमल में लाने के लिए कहा गया है.

यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने राज्य के सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. खास बात यह है कि इस दौरान ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए गए हैं. इस तरह प्रदेश में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को न केवल चालान का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि विभागीय कार्रवाई से भी दो चार होना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: देहरादून के घंटाघर और परेड ग्राउंड जाने वाले वाहनों में जीपीएस जरूरी, जानिए आरटीए के बड़े फैसले

पुलिस विभाग ने इस मामले में जानकारी दी कि साल 2022 में जिन सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं. उसमें बिना हेलमेट के कारण 224 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इसी तरह फोर व्हीलर वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बिना सीट बेल्ट के 43 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. यातायात निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस कर्मियों द्वारा नियमों का पालन नहीं किए जाने की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं. ऐसी स्थिति में पुलिस विभाग की छवि को भी नुकसान हो रहा है. लिहाजा इन मामलों में सभी जिलों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: स्मार्ट फ्लाइंग हॉक से होगी देहरादून की निगरानी, ड्रोन से होगा चालान, हरिद्वार की सड़कों पर उतरे क्रेन

देहरादून: उत्तराखंड में पुलिस के लिए यातायात सुचारू रखना एक बड़ी समस्या रहा है. इस दौरान यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए भी समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं. इसी कड़ी में यातायात निदेशालय के स्तर पर अब पुलिस कर्मियों द्वारा नियमों का पालन किए जाने से जुड़े कुछ कड़े निर्देश भी जारी हुए हैं. जिसके तहत ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी हुए हैं, जो कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हैं. यही नहीं बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई अमल में लाने के लिए कहा गया है.

यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने राज्य के सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. खास बात यह है कि इस दौरान ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए गए हैं. इस तरह प्रदेश में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को न केवल चालान का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि विभागीय कार्रवाई से भी दो चार होना पड़ सकता है.

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पुलिस विभाग ने इस मामले में जानकारी दी कि साल 2022 में जिन सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं. उसमें बिना हेलमेट के कारण 224 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इसी तरह फोर व्हीलर वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बिना सीट बेल्ट के 43 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. यातायात निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस कर्मियों द्वारा नियमों का पालन नहीं किए जाने की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं. ऐसी स्थिति में पुलिस विभाग की छवि को भी नुकसान हो रहा है. लिहाजा इन मामलों में सभी जिलों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

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