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Me Too: बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार को बड़ी राहत, हटायी जा सकती है धारा 376

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पीड़िता ने जिन तीन अलग-अलग तारीखों में दुष्कर्म की बात कही थी, उन तारीखों पर आरोपी नेता उस जगह पर नहीं था और न ही वो शहर में मौजूद था. इसके अलावा जांच के दौरान आरोपी नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गये.

मीटू मामला देहरादून
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Published : Feb 25, 2019, 5:27 PM IST

देहरादून: मीटू कैंपेन के तहत यौन शोषण के आरोप में फंसे बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार को बड़ी राहत मिली है. पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण पुलिस आरोपी के खिलाफ लगाई गई धारा 376 को हटाने की तैयारी कर रही है. इसकी पुष्टि देहरादून एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने की है. दो दिन पहले ही ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था.

मीटू मामला देहरादून

पढ़ें-हज कमेटी ने किया कार्यक्रम का आयोजन, हज यात्रियों को सुविधाएं पहुंचना बताया उद्देश्य

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पीड़िता ने जिन तीन अलग-अलग तारीखों में दुष्कर्म की बात कही थी, उन तारीखों पर आरोपी नेता उस जगह पर नहीं था और न ही वो शहर में मौजूद था. इसके अलावा जांच के दौरान आरोपी नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गये. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता महिला ने 164 में जो बयान दर्ज कराए थे वो अभी तक की जांच में निराधार पाये गए हैं.

ऐसे में आरोपी नेता पर लगाई गई दुष्कर्म की धारा 376 का हटना स्वाभाविक रूप में सही देखा जा रहा है. एसएसपी निवेदिता कुकरेती के मुताबिक इस मामले में आरोपी के खिलाफ अन्य तरह की धाराओं में विधिक कार्रवाई जारी है, जिस पर जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी.

पढ़ें-बसंत महोत्सव का हुआ रंगारंग आगाज, कुमाऊंनी गानों पर जमकर थिरके लोग

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दो दिन पहले इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था और बताया था कि आरोपी नेता के खिलाफ पुलिस ने धारा 376 हटा दी है, जिस कारण ये केस कमजोर पड़ चुका है. जानकारी के मुताबिक, अब पुलिस इस मामले में 354 (छेड़छाड़) जैसे अन्य धाराओं पर जांच पूरी कर जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी. कानूनी जानकारों के अनुसार, आरोपी बीजेपी नेता संजय कुमार पर मात्र 354 छेड़छाड़ जैसे आरोप पत्र के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत काफी हद तक राहत मिल सकती है.

गौर हो कि पुलिस इस गंभीर मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. इस दौरान पीड़ित महिला से लगातार पूछताछ होने के साथ ही उसके पुलिस में 161 बयान होने के बाद कोर्ट में 164 लिखित बयान दिये गए थे. पीड़ित महिला द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी नेता के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 374 बढ़ाने के बाद पीड़िता को विवेचना अधिकारी द्वारा तमाम उन स्थानों में ले जाकर जांच पड़ताल की गई जहां बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाए गए थे.

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देहरादून: मीटू कैंपेन के तहत यौन शोषण के आरोप में फंसे बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार को बड़ी राहत मिली है. पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण पुलिस आरोपी के खिलाफ लगाई गई धारा 376 को हटाने की तैयारी कर रही है. इसकी पुष्टि देहरादून एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने की है. दो दिन पहले ही ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था.

मीटू मामला देहरादून

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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पीड़िता ने जिन तीन अलग-अलग तारीखों में दुष्कर्म की बात कही थी, उन तारीखों पर आरोपी नेता उस जगह पर नहीं था और न ही वो शहर में मौजूद था. इसके अलावा जांच के दौरान आरोपी नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गये. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता महिला ने 164 में जो बयान दर्ज कराए थे वो अभी तक की जांच में निराधार पाये गए हैं.

ऐसे में आरोपी नेता पर लगाई गई दुष्कर्म की धारा 376 का हटना स्वाभाविक रूप में सही देखा जा रहा है. एसएसपी निवेदिता कुकरेती के मुताबिक इस मामले में आरोपी के खिलाफ अन्य तरह की धाराओं में विधिक कार्रवाई जारी है, जिस पर जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी.

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दो दिन पहले इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था और बताया था कि आरोपी नेता के खिलाफ पुलिस ने धारा 376 हटा दी है, जिस कारण ये केस कमजोर पड़ चुका है. जानकारी के मुताबिक, अब पुलिस इस मामले में 354 (छेड़छाड़) जैसे अन्य धाराओं पर जांच पूरी कर जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी. कानूनी जानकारों के अनुसार, आरोपी बीजेपी नेता संजय कुमार पर मात्र 354 छेड़छाड़ जैसे आरोप पत्र के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत काफी हद तक राहत मिल सकती है.

गौर हो कि पुलिस इस गंभीर मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. इस दौरान पीड़ित महिला से लगातार पूछताछ होने के साथ ही उसके पुलिस में 161 बयान होने के बाद कोर्ट में 164 लिखित बयान दिये गए थे. पीड़ित महिला द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी नेता के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 374 बढ़ाने के बाद पीड़िता को विवेचना अधिकारी द्वारा तमाम उन स्थानों में ले जाकर जांच पड़ताल की गई जहां बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाए गए थे.

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Intro:देहरादून- दो दिन पहले शनिवार में ईटीवी भारत की विशेष पड़ताल के बाद प्रसारित की गई खबर पर देहरादून एसएसपी नेसोमवार मुहर लगा दी है। मी-टू प्रकरण पर फंसे बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार को आखिरकार इस मामले में बड़ी राहत मिल गई है. आरोपी नेता के खिलाफ केस में बढ़ाई गई दुष्कर्म की धारा 376 तथ्य सबूत ना मिलने के कारण पुलिस द्वारा हटाई जा रही हैं। दरअसल पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला ने इस प्रकरण में जिन तीन अलग-अलग तारीखों में उसके साथ दुष्कर्म होने का बयान दिया था उन तीनों तारीखों में आरोपी नेता उस जगह के साथ शहर में ही मौजूद नहीं था, इतना ही नहीं बलात्कार के आरोप में और अन्य किसी प्रकार के भी साक्ष्य-सबूत जांच विवेचना के दौरान नहीं पाए जाने के चलते पीड़ित महिला द्वारा 164 बयान वाली बात विवेचना में पूरी तरह निराधार पाई गई हैं। ऐसे में आरोपी नेता लगाई गई दुष्कर्म की धारा 376 का हटना स्वाभाविक रूप में सही देखा जा रहा हैं।


Body:वह इस मामले में देहरादून एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित महिला द्वारा जिस तरह से जिन तीन अलग-अलग तारीखों में रेप होने बात बताई गई थी, उन तीनों तिथियों में आरोपी नेता की मौजूदगी उस जगह पर ना होते पर कहीं दूसरे जगह पाई गई है साथ ही अन्य किसी प्रकार के भी साक्ष्य- सबूत विवेचना में नहीं मिल पाए हैं ऐसे में आरोपी के ऊपर से धारा 376 का हटना तय है. एसएसपी के मुताबिक इस मामले में आरोपी के खिलाफ अन्य तरह के धाराओं में विधिक कार्रवाई जारी है जिस पर जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी।

बाईट-निवेदिता कुकरेती, एसएसपी, देहरादून

वहीं ईटीवी भारत को मिली विशेष जानकारी के अनुसार आरोपी बीजेपी नेता के ऊपर से दुष्कर्म की धारा 376 हटने के बाद यह मामला काफी हद तक कमजोर पड़ चुका है। जानकारी के मुताबिक अब आरोपी नेता के खिलाफ 354 छेड़छाड़ जैसे अन्य धाराओं पर ही पुलिस विवेचना पूरी कर जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर इस हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामले से अपना पल्ला झाड़ने जा रही है।
कानूनी जानकारों के अनुसार आरोपी बीजेपी नेता संजय कुमार पर मात्र 354 छेड़छाड़ जैसे आरोप पत्र के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत काफी हद तक राहत मिल सकती है !


Conclusion:बहराल विगत कुछ महीनों से उत्तराखंड बीजेपी सत्ताधारी पार्टी व संगठन के अंदर हड़कंप मचा देने वाले इस मी-टू प्रकरण का आखिरकार पटाखे होने जा रहा है जिसके तहत आरोपी बीजेपी नेता संजय कुमार को इस पूरे मामले से बड़ी राहत मिल सकती है।
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