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NIOS से डीएलएड करने वाले शिक्षक भर्ती में नहीं होंगे शामिल, पूर्व में जारी शासनादेश निरस्त

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Published : Feb 10, 2021, 7:35 PM IST

एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अब प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे. शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से पूर्व में जारी उस शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है.

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देहरादून: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन) करने वाले अब प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे. प्रदेश के शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से पूर्व में जारी उस शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की बात कही गई थी.

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शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शासनादेश को किया निरस्त.

बता दें, एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को बेसिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के बीएड/टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ ही डायट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों) से डीएलएड करने वालों को होगा. आगामी मार्च माह में बेसिक शिक्षकों के 2600 से अधिक पदों पर भर्तियां होनी हैं. जिसमें अब केवल बीएड/टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगार और डायट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों) से डीएलएड करने वाले ही शामिल होंगे.

पढ़ें- चमोली आपदा का दर्द जौनसार बाबर के पंजिया गांव में भी छलका, दो सगे भाई सहित चार लोग लापता

बता दें, एनआईओएस से 18 महीनों का डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) कराया जाता है, जबकि प्रदेश की शिक्षा नियमावली के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए दो साल का डीएलएड होना अनिवार्य है. इसके तहत एनआईओएस डीएलएड करने वाले प्रशिक्षित राज्य सरकार की शिक्षा नियमावली के तहत योग्य नहीं माने जा सकते हैं.

देहरादून: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन) करने वाले अब प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे. प्रदेश के शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से पूर्व में जारी उस शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की बात कही गई थी.

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बता दें, एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को बेसिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के बीएड/टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ ही डायट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों) से डीएलएड करने वालों को होगा. आगामी मार्च माह में बेसिक शिक्षकों के 2600 से अधिक पदों पर भर्तियां होनी हैं. जिसमें अब केवल बीएड/टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगार और डायट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों) से डीएलएड करने वाले ही शामिल होंगे.

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बता दें, एनआईओएस से 18 महीनों का डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) कराया जाता है, जबकि प्रदेश की शिक्षा नियमावली के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए दो साल का डीएलएड होना अनिवार्य है. इसके तहत एनआईओएस डीएलएड करने वाले प्रशिक्षित राज्य सरकार की शिक्षा नियमावली के तहत योग्य नहीं माने जा सकते हैं.

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