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VIP ड्यूटी को छोड़कर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी विभाग में अटैचमेंट समाप्त - आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग

आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग और होम्योपैथिक विभाग में तत्काल प्रभाव से सभी अटैचमेंट समाप्त करने के निर्देश जारी हुए हैं. साथ ही यह भी निर्देश हुए हैं कि तब तक उन अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान ना किया जाए, जब तक वह अपनी मूल तैनाती में कार्यभार ग्रहण ना करें.

Radhika Jha
राधिका झा
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Published : Jun 1, 2022, 10:16 AM IST

देहरादूनः आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग (Department of Ayurvedic and Unani) और होम्योपैथिक विभाग में तत्काल प्रभाव से सभी अटैचमेंट समाप्त करने के निर्देश जारी हुए हैं. स्वास्थ्य सचिव की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, शासन सहित निदेशालय और जिला स्तर पर जो भी चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, पंचकर्म सहायक चिकित्सालय और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनको मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है. साथ ही यह भी निर्देश हुए हैं कि तब तक उन अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान ना किया जाए, जब तक वह अपनी मूल तैनाती में कार्यभार ग्रहण ना करें.

वहीं, शासन स्तर से यह निर्णय हुआ है कि राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास में संबंधित कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों को उनकी मूल तैनाती में कार्यभार ग्रहण करवाया जाए. इसके साथ ही मंत्रीगणों के निजी स्टाफों में तैनात कर्मचारियों का अटैचमेंट विभागीय मंत्री के अनुमोदन निर्णय के बाद लिया जाएगा.
ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड के ढाई लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को तोहफा, महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोत्तरी

साथ ही उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को नियमित और अन्य माध्यमों से प्रतिनियुक्ति को एक महीने के भीतर भरकर वहां पर अटैचमेंट कर्मचारियों को उनके मूल तैनाती स्थान पर पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं. वहीं यह निर्देश हुआ है कि अगर इसमें किसी प्रकार की कोताही बरती गई, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अधिकारी और कर्मचारी की ही होगी.

देहरादूनः आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग (Department of Ayurvedic and Unani) और होम्योपैथिक विभाग में तत्काल प्रभाव से सभी अटैचमेंट समाप्त करने के निर्देश जारी हुए हैं. स्वास्थ्य सचिव की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, शासन सहित निदेशालय और जिला स्तर पर जो भी चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, पंचकर्म सहायक चिकित्सालय और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनको मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है. साथ ही यह भी निर्देश हुए हैं कि तब तक उन अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान ना किया जाए, जब तक वह अपनी मूल तैनाती में कार्यभार ग्रहण ना करें.

वहीं, शासन स्तर से यह निर्णय हुआ है कि राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास में संबंधित कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों को उनकी मूल तैनाती में कार्यभार ग्रहण करवाया जाए. इसके साथ ही मंत्रीगणों के निजी स्टाफों में तैनात कर्मचारियों का अटैचमेंट विभागीय मंत्री के अनुमोदन निर्णय के बाद लिया जाएगा.
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साथ ही उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को नियमित और अन्य माध्यमों से प्रतिनियुक्ति को एक महीने के भीतर भरकर वहां पर अटैचमेंट कर्मचारियों को उनके मूल तैनाती स्थान पर पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं. वहीं यह निर्देश हुआ है कि अगर इसमें किसी प्रकार की कोताही बरती गई, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अधिकारी और कर्मचारी की ही होगी.

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