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बागेश्वर: खनन माफिया के बजाय ग्रामीणों पर हुई कार्रवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब - Bageshwar Crime News

बागेश्वर के डप्टी गांव में अवैध खड़िया खनन का मामला हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार से जबाब तलब किया है.

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अवैध खड़िया खनन
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Published : Mar 14, 2020, 5:05 PM IST

बागेश्वर: डप्टी गांव में हो रहे अवैध खड़िया खनन का मामला हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले में ग्रामीणों ने हाईकोर्ट से प्रशासन के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया है. जिसपर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ और न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

अवैध खड़िया खनन का हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान.

बता दें कि बागेश्वर निवासी बलवंत धामी द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया था. जिसमें शिकायत दर्ज कराई गई कि डप्टी गांव में खनन माफिया द्वारा पट्टे की भूमि की आड़ में अवैध खनन कर रहे है. जिसके कारण गांव में खतरा बढ़ता जा रहा है. इस बाबत ग्रामीणों द्वारा कई बार जिला प्रशासन से शिकायत की गई. लेकिन, प्रशासन ने खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की. वहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा खनन माफिया के बजाय उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन के उत्पीड़न से तंग आकर उनको हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा है.

ये भी पढ़ें: रुड़की के विकास को लगेंगे पंख, CM ने 8 करोड़ का बजट किया प्रस्तावित

वहीं, वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 17 मार्च को तय किया है.

बागेश्वर: डप्टी गांव में हो रहे अवैध खड़िया खनन का मामला हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले में ग्रामीणों ने हाईकोर्ट से प्रशासन के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया है. जिसपर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ और न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

अवैध खड़िया खनन का हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान.

बता दें कि बागेश्वर निवासी बलवंत धामी द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया था. जिसमें शिकायत दर्ज कराई गई कि डप्टी गांव में खनन माफिया द्वारा पट्टे की भूमि की आड़ में अवैध खनन कर रहे है. जिसके कारण गांव में खतरा बढ़ता जा रहा है. इस बाबत ग्रामीणों द्वारा कई बार जिला प्रशासन से शिकायत की गई. लेकिन, प्रशासन ने खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की. वहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा खनन माफिया के बजाय उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन के उत्पीड़न से तंग आकर उनको हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा है.

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वहीं, वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 17 मार्च को तय किया है.

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