अल्मोड़ा: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा मिठाई पर मैनुफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखे जाने का नियम लागू होने से मिठाई कारोबारियों में भारी रोष है. उनका कहना है कि मिठाई पर यह तिथि अंकित करना व्यवहारिक नहीं है. इसके खिलाफ मिठाई कारोबारी हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. जिला मिष्ठान विक्रेता संघ बैठक में व्यापारियों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा तिथि अंकित करने के नियम को अनुचित बताया.
सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की बाल मिठाई देश दुनिया में काफी प्रसिद्ध है. बाल मिठाई कारोबारियों में इन दिनों असंतोष व्याप्त है. उनका कहना है कि दीपावली नजदीक है, लेकिन नए नियम से मिठाई कारोबारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है. मिठाई कारोबारियों ने आज अल्मोड़ा में एक बैठक आयोजित की. बैठक में व्यापारियों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा तिथि अंकित करने के नियम को अनुचित बताया है. जिसका वह सख्त विरोध करते हैं.
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बाल मिठाई यूनियन के अध्यक्ष मनोज पंवार ने कहा कि अलग अलग प्रकार की मिठाईयों की एक्सपायरी तिथि अलग अलग होती है. दुकानों में मिठाई को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष तापमान में रखा जाता है, लेकिन ग्राहक अगर मिठाई खरीदकर घर ले जाने के बाद अगर उसको सही तापमान नहीं मिला तो वह खराब हो सकती है. जिसमें व्यापारियों का कोई दोष नहीं है. इसलिए इस नए नियम का वह सख्त विरोध करते हैं. इस नियम के खिलाफ व्यापारियों ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात कही.