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हाईकोर्ट के आदेश के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अतिक्रमण का लिया संज्ञान, प्रशासन ने लिया जायजा

रुद्रपुर में नगर निगम की जमीन पर निजी स्कूल द्वारा अतिक्रमण करने के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया. अब मामले में टीम अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी.

नगर निगम के पार्क पर हुए अतिक्रमण का निरीक्षण.
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Published : Oct 23, 2019, 6:22 PM IST

रुद्रपुर: निजी स्कूल द्वारा नगर निगम के पार्क पर अतिक्रमण के मामले में बुधवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर भौतिक सत्यापन किया. इस दौरान टीम ने नाप जोख भी की. वहीं, अब इस मामले में टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर नैनीताल हाईकोर्ट में पेश करेगी.

नगर निगम के पार्क पर हुए अतिक्रमण का निरीक्षण.

बता दें कि रुद्रपुर के रहने वाले सर्वेश कुमार सिंह ने साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि शहर के बाजार स्थित नगर निगम के पार्क पर बाल भारती पब्लिक स्कूल द्वारा अधिकारियों के साथ मिली भगत कर अतिक्रमण किया गया है. जहां स्कूल का निर्माण किया गया है. इसके बाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय को मौके पर नाप-जोख कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए.

पढ़ें: मसूरी बंद के मुद्दे पर पालिका और प्रशासन के बीच तनातनी

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को विधिक प्राधिकरण के सचिव, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर नाप-जोख किया. इस दौरान जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला न्यायालय, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर नाप-जोख किया है. जिसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी.

वहीं, याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी जमीन पर बाल भारती स्कूल द्वारा निर्माण किया गया था. जिसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर भौतिक सत्यापन किया है.

रुद्रपुर: निजी स्कूल द्वारा नगर निगम के पार्क पर अतिक्रमण के मामले में बुधवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर भौतिक सत्यापन किया. इस दौरान टीम ने नाप जोख भी की. वहीं, अब इस मामले में टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर नैनीताल हाईकोर्ट में पेश करेगी.

नगर निगम के पार्क पर हुए अतिक्रमण का निरीक्षण.

बता दें कि रुद्रपुर के रहने वाले सर्वेश कुमार सिंह ने साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि शहर के बाजार स्थित नगर निगम के पार्क पर बाल भारती पब्लिक स्कूल द्वारा अधिकारियों के साथ मिली भगत कर अतिक्रमण किया गया है. जहां स्कूल का निर्माण किया गया है. इसके बाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय को मौके पर नाप-जोख कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए.

पढ़ें: मसूरी बंद के मुद्दे पर पालिका और प्रशासन के बीच तनातनी

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को विधिक प्राधिकरण के सचिव, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर नाप-जोख किया. इस दौरान जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला न्यायालय, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर नाप-जोख किया है. जिसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी.

वहीं, याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी जमीन पर बाल भारती स्कूल द्वारा निर्माण किया गया था. जिसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर भौतिक सत्यापन किया है.

Intro:summry - जिला मुख्यालय रुद्रपुर में नगर निगम के पार्क पर अतिक्रमण कर स्कूल के निर्माण के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है मामले में जिला न्यायालय को आदेशित कर भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए थे जिसके बाद आज जिला न्यायालय की टीम जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंच कर भौतिक सत्यापन किया गया। अब रिपोर्ट तैयार कर नैनीताल हाईकोर्ट में पेश की जाएगी।

एंकर - नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद डिस्टिक कोर्ट, जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम द्वारा निजी स्कूल द्वारा पार्क में अतिक्रमण करने के मामले में आज भौतिक सत्यापन किया गया। जिसमें टीम द्वारा नाप जोख भी की गई है। अब मामले की रिपोर्ट तैयार कर नैनीताल हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। दरशल 2018 में स्कूल के खिलाफ पार्क में अतिक्रमण की रिट दायर की गई थी।


Body:वीओ - जिला मुख्यलय में बाल भारती पब्लिक स्कूल द्वारा नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर स्कूल निर्माण के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय को मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया गया था। जिसके बाद आज विधिक प्राधिकरण के सचिव जिला प्रशासन की टीम ओर नगर निगम की टीम ने मौका मुआयना कर नाप जोख करते हुए निरीक्ष किया। दरशल रुद्रपुर के रहने वाले सर्वेश कुमार सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में रिट दायर करते हुए कहा था कि जिला मुख्यालय रुद्रपुर के बाजार स्थित पार्क में बाल भारती पब्लिक स्कूल द्वारा निगम की जमीन में नगर निगम के अधिकारियों संग मिली भगत कर अतिक्रम कर स्कूल का निर्माण किया गया है। जिसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय को आदेश जारी करते हुए कहा था कि मौके पर नाप जोख कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। आज मौके पर पहुची टीम ने मौके पर पहुची नापजोख कर रिपोर्ट तैयार की है। जिसके बाद रिपोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट में पेश की जाएगी।
वही जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला न्यायालय, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुच कर नाप जोख की है। जिसकी रिपोर्ट माननीय कोर्ट में पेश की जाएगी।
बाइट - अविनाश कुमार श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक प्राधिकरण।
वही रिट दायर करने वाले अधिवक्ता सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी जमीन पर बाल भारती स्कूल का निर्माण किया गया था। जिसको लेकर उनके द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी। आज टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है। जो रिपोर्ट बना कर कोर्ट में पेश करेगी।

बाइट - सर्वेश कुमार सिंह, अधिवक्ता।



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