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अहिल्या बाई संपत्ति मामला: कोर्ट के फैसले पर पाल समाज ने जताई खुशी, हरकी पैड़ी पर दुग्धाभिषेक

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Published : Oct 9, 2020, 10:26 AM IST

Updated : Oct 9, 2020, 10:53 AM IST

इंदौर हाईकोर्ट ने मां अहिल्या बाई की सभी 250 संपत्तियों को सरकार के अधीन करने का फैसला लिया है. जिसके बाद पाल समाज में खुशी की लहर है.

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हरिद्वार हिंदी न्यूज

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में अखिल भारतीय पाल महासभा से जुड़े लोगों ने हरकी पैड़ी पर दुग्धाभिषेक और दीपदान कर मां गंगा का आभार व्यक्त किया है. पाल महासभा काफी समय से खासगी ट्रस्ट के खिलाफ केस लड़ रही थी. पाल महासभा का आरोप था कि लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर की सभी संपत्तियों को खासगी ट्रस्ट असंवैधानिक ढंग से बेचने का कार्य कर रही है, जिसके बाद अब इंदौर हाईकोर्ट ने मां अहिल्या की सभी संपत्तियों को सरकार के अधीन करने का फैसला लिया है.

इंदौर HC ने MP सरकार के अधीन की मां अहिल्या बाई की सभी संपत्तियां.

पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह पाल ने कहा कि इंदौर हाई कोर्ट ने लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर की देशभर में फैली सम्पत्तियों कब्जा मुक्त कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जो आदेश दिया है, उसका वो स्वागत करते हैं. खासगी ट्रस्ट के ट्रस्टियों हरिद्वार के कुशावर्त घाट समेत देश में कई स्थानों पर लोक माता अहिल्याबाई होल्कर की कई सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है. उन्हें विश्वास है कि कोर्ट के इंदौर हाई कोर्ट के आदेश बाद, ये सभी सम्पत्तियां सरकार जल्द ही कब्जा मुक्त कराएंगी.

पढ़ें- चिट्ठी-पत्री का नहीं आया जवाब, सीमांत गांवों को बस हिमाचल का 'सहारा'

बता दें, यह केस काफी समय से इंदौर हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसे अब इंदौर हाई कोर्ट ने सरकार को अपने अधीन करने के लिए कहा है. जिससे पाल समाज में अब खुशी की लहर है.

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में अखिल भारतीय पाल महासभा से जुड़े लोगों ने हरकी पैड़ी पर दुग्धाभिषेक और दीपदान कर मां गंगा का आभार व्यक्त किया है. पाल महासभा काफी समय से खासगी ट्रस्ट के खिलाफ केस लड़ रही थी. पाल महासभा का आरोप था कि लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर की सभी संपत्तियों को खासगी ट्रस्ट असंवैधानिक ढंग से बेचने का कार्य कर रही है, जिसके बाद अब इंदौर हाईकोर्ट ने मां अहिल्या की सभी संपत्तियों को सरकार के अधीन करने का फैसला लिया है.

इंदौर HC ने MP सरकार के अधीन की मां अहिल्या बाई की सभी संपत्तियां.

पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह पाल ने कहा कि इंदौर हाई कोर्ट ने लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर की देशभर में फैली सम्पत्तियों कब्जा मुक्त कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जो आदेश दिया है, उसका वो स्वागत करते हैं. खासगी ट्रस्ट के ट्रस्टियों हरिद्वार के कुशावर्त घाट समेत देश में कई स्थानों पर लोक माता अहिल्याबाई होल्कर की कई सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है. उन्हें विश्वास है कि कोर्ट के इंदौर हाई कोर्ट के आदेश बाद, ये सभी सम्पत्तियां सरकार जल्द ही कब्जा मुक्त कराएंगी.

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बता दें, यह केस काफी समय से इंदौर हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसे अब इंदौर हाई कोर्ट ने सरकार को अपने अधीन करने के लिए कहा है. जिससे पाल समाज में अब खुशी की लहर है.

Last Updated : Oct 9, 2020, 10:53 AM IST
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