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उत्तराखंड में 24 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें कहां मिली छूट - Conditions for visiting Uttarakhand

उत्तराखंड में फिर से एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है. प्रदेश में अब 24 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.

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Published : Aug 16, 2021, 2:16 PM IST

Updated : Aug 16, 2021, 3:58 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए धामी सरकार ने प्रदेश में 24 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे.

बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे. सरकारी कार्यालय सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल रहे हैं. राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है. अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है. अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है.

जानकारी देते सुबोध उनियाल.

उधर जिलाधिकारियों को यह पावर दी गई है कि वह ग्राम पंचायत क्षेत्रों में समय अवधि को लेकर शिथिलता से जुड़ा फैसला खुद ले सकते हैं. प्रदेश में विवाह समारोह में 50 लोगों को आरटी-पीसीआर या रैपिड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी.

जरूरी जानकारी यह है कि प्रदेश से बाहर के लोगों को राज्य में आने के लिए स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा. कुल मिलाकर कोरोना कर्फ्यू का समय एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है और बाकी सभी नियमों को पूर्व की भांति ही रखा गया है.

ये भी पढ़ें: BJP की जन आशीर्वाद यात्रा: केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट ने रुड़की से किया आगाज

ये बंदिशें बरकरार रहेंगी: जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड 19 के संक्रमण में आ रही कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति दी जा सकेगी. उन्‍हें 71 घंटे के अंदर की RT PCR/ True Nat/CBNATT/RT Covid Negative TEST Report के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन देगा सकेगा. आदेश के मुताबिक, शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं. आदेश में पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्‍यवहार करने का निर्देश दिया गया है.

छूट: प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है. सभी स्पॉ व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले हैं. इससे पहले जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.

प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है. प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा. बाजार सुबह आठ से बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे. साथ ही नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय एवं ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे.

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए धामी सरकार ने प्रदेश में 24 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे.

बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे. सरकारी कार्यालय सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल रहे हैं. राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है. अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है. अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है.

जानकारी देते सुबोध उनियाल.

उधर जिलाधिकारियों को यह पावर दी गई है कि वह ग्राम पंचायत क्षेत्रों में समय अवधि को लेकर शिथिलता से जुड़ा फैसला खुद ले सकते हैं. प्रदेश में विवाह समारोह में 50 लोगों को आरटी-पीसीआर या रैपिड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी.

जरूरी जानकारी यह है कि प्रदेश से बाहर के लोगों को राज्य में आने के लिए स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा. कुल मिलाकर कोरोना कर्फ्यू का समय एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है और बाकी सभी नियमों को पूर्व की भांति ही रखा गया है.

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ये बंदिशें बरकरार रहेंगी: जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड 19 के संक्रमण में आ रही कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति दी जा सकेगी. उन्‍हें 71 घंटे के अंदर की RT PCR/ True Nat/CBNATT/RT Covid Negative TEST Report के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन देगा सकेगा. आदेश के मुताबिक, शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं. आदेश में पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्‍यवहार करने का निर्देश दिया गया है.

छूट: प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है. सभी स्पॉ व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले हैं. इससे पहले जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.

प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है. प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा. बाजार सुबह आठ से बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे. साथ ही नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय एवं ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे.

Last Updated : Aug 16, 2021, 3:58 PM IST
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